COVID-19: कोरोना वॉरियर्स की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में व्यवधान डालने पर होगी सख्त कार्रवाई – modi government corona warriors new ordinance Ensure adequate security to healthcare professionals nodrss | delhi-ncr – News in Hindi
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सारे राज्य स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए अपने यहां एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें.
केंद्र सरकार (Central Government) ने साफ कर दिया है कि राज्य के सारे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए अपने यहां एक नोडल अधिकारी (Nodal Officer) की नियुक्ति करें, जिससे राज्य के स्वास्थ्य कर्मी कभी भी संपर्क कर सकते हैं.
कोरोना वॉरियर्स को लेकर केंद्र सरकार सख्त
केंद्र ने साफ कर दिया है कि सारे राज्य स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए अपने यहां एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें, जिससे राज्य के स्वास्थ्यकर्मी कभी भी संपर्क कर सकते हैं. अगर उन पर हमला होता है तो राज्य सरकारों को स्थानीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के लोकल चैप्टर को भी यह बताना होगा कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
MHA to States:
Ensure adequate security to healthcare professionals, medical staff & frontline workers to prevent violence against them.
Strict action to be taken against those who obstruct performance of last rites of #CovidWarriors succumbing to #COVID19.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/ztdZcY1IwC— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 22, 2020
देश में कुछ जगहों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश (Ordinance) पास किया गया, जिसके बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. इसमें तीन महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान है.
IMA ने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी
सरकार ने इसके लिए 123 साल पुराने महामारी कानून (Epidemic Diseases Act) में बड़ा बदलाव कर हिंसा के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बारे में कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून में बदल जाएगा. यह अपराध गैर जमानती होगा और 30 दिन में कार्रवाई होगी और एक साल में फैसला आएगा.
इससे पहले सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कहा था कि अगर डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो वो बुधवार रात नौ बजे देश भर में मोमबत्ती जलाकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे और गुरुवार को ‘काला दिन’ मनाएंगे. आईएमए ने बुधवार को ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में फिलहाल यह कार्यक्रम टाल दिया है.
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First published: April 22, 2020, 6:31 PM IST