Lockdown: केरल सरकार ने गाइडलाइन से बाहर जाकर दी छूट, गृह मंत्रालय ने जताई आपत्ति | covid 19 lockdown kerala government gave extra relaxation home ministry raise objection | nation – News in Hindi

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर केरल सरकार को चिट्ठी लिखी है. केंद्र सरकार ने केरल से पूछा है कि गाइडलाइन में रियायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया है? केरल सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद केंद्र की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी.
दरअसल, कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन में सोमवार 20 अप्रैल से कुछ छूट दी जा रही है, ताकि आर्थिक कामकाज को शुरू किया जा सके. हालांकि, केरल सरकार ने इससे इतर आदेश संख्या 78/2020 / GAD तारीख 17.04.2020 को रद्द कर दिया है और लॉकडाउन में रियायत के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किया है.
Government of India to Kerala Govt- This amounts to dilution of guidelines issued by MHA and violation of MHA order dated 15th April issued under the Disaster Management Act 2005: Sources https://t.co/ZNMYCAIagG
— ANI (@ANI) April 20, 2020
केरल सरकार ने दी ये छूट
इस गाइडलाइन में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी है, जो 15 अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में प्रतिबंधित है. राज्य सरकार के मुताबिक, 14 जिलों में से कम से कम 7 जिलों में हालात सामान्य होने के कारण अलग से कुछ रियायतें दी जा रही हैं. इसके तहत यहां के 7 जिलों में आज से रेस्तरां को खोला जाएगा. स्थानीय वर्कशॉप में काम शुरू होंगे, बुक स्टोर, नगरपालिका सीमा में छोटे और मध्यम उद्योग, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी. साथ ही ऑड-ईवन फॉर्मूले पर कुछ प्राइवेट गाड़ियों को भी चलने की अनुमति दी जाएगी.
गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित की हैं ये चीजें
देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे फेज में सोमवार से कुछ चिन्हित छूट देने का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र और सर्विस हैं जो पूरी तरह से बंद रहेंगे. इन चीजों में नहीं है छूट:-
>>सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री वायुयान सेवाएं
>> यात्री ट्रेन की सभी सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए परिचालन को छोड़कर
>> सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें
>> मेट्रो रेल सेवाएं
>> मेडिकल वजहों (जिनकी निर्देशों में अनुमति हो) को छोड़कर जिलों और राज्यों के बीच में लोगों का आवागमन
>> सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
>> निर्देशों में जिनके लिए अनुमति हो उन्हें छोड़कर सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां
>> निर्देशों में दी गई छूट के अलावा सभी होटल
>> टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा और सभी तरह की कैब
>> सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम व एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें
>> एक सामाजिक, राजनीतिक, खेलों से संबंधित, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव और दूसरी सभाएं.
>> सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सभाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित
>> शवयात्रा में भी 20 से अधिक लोगों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी
केरल में तेजी से काबू में आए हैं हालात
बता दें कि बीते 7 दिनों के दौरान केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सिंगल डिजिट में सिमटकर रह गए हैं. साथ ही केरल में कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी आई है. केरल में अबतक कोरोना के कुल 396 मामले सामने आए हैं जिनमें से 255 लोग संक्रमण से मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं.
गौरतलब है कि देश में कोरोना के सबसे पहले मामले केरल में ही सामने आए थे. इस समय केरल कोरोना से निपटने के मामले में भी देश में सबसे आगे है.
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