लॉकडाउन: MHA ने प्रवासी मजदूरों के लिए जारी की गाइडलाइंस, एक से दूसरे राज्य में जाने पर पाबंदी Ministry of Home Affairs issues Standard Operating System for the movement of stranded labourers within the state union territory | nation – News in Hindi


सरकार ने निर्देश दिया है कि मजदूरों की यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन उनके खाने-पीने की व्यवस्था करेगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कहा है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते देश में जारी लॉकडाउन (Lockdown) के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच मजदूरों की किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी.
गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को लेकर निर्देश दिए हैं जिसमें कहा गया है कि प्रवासी मजदूर जिन भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के राहत कैंप या बसेरों में रह रहे हैं उन्हें वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा रजिस्टर किया जाए और उन्हें सही काम उपलब्ध कराने के लिए उनकी कुशलता का परीक्षण किया जाए.
In the event that a group of migrants wish to return to their places of work, within the state where they are presently located, they would be screened and those who are asymptomatic would be transported to their respective places of work: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/eLnqOrk6qC
— ANI (@ANI) April 19, 2020
राज्य में ही रहकर करना होगा काम
सरकार की ओर से कहा गया है कि जो मजदूर राज्यों में जहां रह रहे हैं और उसी राज्य के अंदर ही अपने काम के स्थान पर जाना चाहते हैं ऐसे में उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी. जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं उन्हें उनके काम की जगहों पर लेकर जाया जाएगा.
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच मजदूरों की किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी. मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि बसों द्वारा यात्रा करते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जा रही बसों की नियमित रूप से साफ सफाई की जाए.
नियमों का सख्ती से करना होगा पालन
सरकार ने कहा है कि कोविड 19 से निपटने के लिए 15 अप्रैल 2019 को रिवाइज़्ड दिशानिर्देश जारी किये गए हैं जिनका पालन बेहद आवश्यक है.
सरकार ने निर्देश दिया है कि मजदूरों की यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन उनके खाने-पीने की व्यवस्था करेगा. नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि संभव हो तो बड़े उद्योगों में मजदूरों को परिसर में रहने की ही व्यवस्था की जाए.
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First published: April 19, 2020, 4:37 PM IST