सरकारी दफ्तरों के खुलने पर दिशानिर्देश जारी, ऑफिस आते-घर जाते समय की जाएगी स्क्रीनिंग- ministry of home affairs issues guidelines for government office to open during covid-19 lockdown | business – News in Hindi


ऑफिस के किसी भी मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग नहीं
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिजम लागू किया जाए और सेनेटाइजर व हैंड वाश रखे जाएंगे.
ऑफिस आते और घर जाते समय थर्मल स्क्रीनिंग
गृह मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देश में कहा, कर्मचारियों के लिए लगाए गए गाड़ियों में 30 से 40 फीसदी सवारी की अनुमति होगी. दूर से आने वालों के लिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी. ऑफिस के सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाए और ऑफिस आते और घर जाते समय थर्मल स्क्रीनिंग किया जाए.
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एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिजम लागू किया जाए और सेनेटाइजर, हैंड वाश रखा जाए. कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था भी कैफेटेरिया में होनी चाहिए. ऑफिस में शिफ्ट के बीच1 घंटे का गैप होना चाहिए.
ऑफिस के किसी भी मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग नहीं
ऑफिस के किसी भी मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग शामिल ना हों. इसके अलावा ट्रेनिंग और मीटिंग में कर्मचारियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए. ऑफिस परिसर में ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें. लिफ्ट में दो से चार व्यक्ति ही एक समय में चढ़ें.
गैर-जरूरी विजिटर्स के ऑफिस में आने पर प्रतिबंध लगाया जा. आस-पास के अस्पताल और क्लीनिक की जानकारी भी ऑफिस में जगह-जगह लगाया जाए.
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First published: April 19, 2020, 2:21 PM IST