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इनकम टैक्स: एक सप्ताह के अंदर आपको मिल सकता है रिफंड! बस पूरा कर लें ये काम – Income tax refund know how to check your ITR verification process status and get refund in 5 to 7 business days | business – News in Hindi

नई दिल्ली. कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कहा था कि जिन लोगों का इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) 5 लाख रुपये या इससे कम है, उन्हें जल्द ही रिफंड दे दिया जाएगा. 14 अप्रैल को सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने बताया कि 10.3 लाख रिफंड्स जारी किए जा चुके हैं, जिसकी कुल रकम 4,250 करोड़ रुपये है. CBDT ने बताया कि इसके पहले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 मार्च 2020 ​तक कुल 2.5 करोड़ लोगों को 1.84 लाख करोड़ रुपये रिफंड जारी किया जा चुका है.

CBDT ने यह भी जानकारी दी है कि करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये के और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया चल रही है. अगले 5 से 7 ​बिजनेस दिन में टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड भेज दिए जाएंगे. इसमें व्यक्तिगत और एमएसएमई समेत ​बिजेनस ईकाईयां भी शामिल हैं.

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क्या आपका ITR प्रोसेस हो चुका है?IT रिफंड के लिए आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका ITR वेरिफाई और प्रोसेस किया जा चुका है. जब त​क आपका ITR वेरिफाई और प्रोसेस नहीं होगा, तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा. सरकार द्वारा विशेष तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किस वित्त वर्ष के​ IT रिफंड किए जाएंगे. ऐसे में माना जा सकता है कि अब तक जो भी ITR पेंडिंग है, उसे रिफंड किया जाएगा.

ITR प्रो​सेसिंग का प्रोसेस क्या है?
ITR फाइल करने के बाद इसे वेरिफाई करना होता है. ITR वेरिफिकेशन दो तरीकों से किया जा सकता है. कोई भी टैक्सपेयर ऑनलाइन वेरिफाई कर सकता है. वहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग ​सेंटर (CPC) को आईटीआर वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर भी हार्डकॉपी के तौर पर इसे भेजा जा सकता है. इसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट (Department of Income Tax) अपने पास मौजूद डेटा के आधार पर रिफंड या बकाये के बारे में जानकरी लगाता है. इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से भी एक बार यह चेक करता है कि क्या टैक्सपेयर ने जो टैक्स फाइल किया है वो सही है या नहीं.

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कैसे चेक करें कि आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ या नहीं?

1. कोई भी टैक्सपेयर अपने आईटीआर प्रोसेसिंग का स्टेटस इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन कर चेक कर सकता है.

2. इस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड में जाकर View return/forms पर क्लिक करना होगा.

3. इसमें आपको “Income tax returns” सेलेक्ट कर स​बमिट पर क्लिक करना होगा.

4. अगले स्टेप में आपने जिस साल का रिटर्न फाइल किया है, उस साल के “Acknowledgement Number” पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकाा आईटीआर का रिटर्न स्टेटस क्या है.

ITR प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या करें?
अगर आपको आईटीआर नहीं प्रोसेस हुआ है तो टैक्सपेयर CPC या एसेसिंग अधिकारी को शिकायत याचिका दाखिल कर सकता है. इस याचिका की मदद से टैक्सपेयर्र टैक्स​ डिपार्टमेंट से यह अनुरोध कर सकता है कि उसके आईटीआर प्रोसेसिंग तेजी की जाए.

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