Lockdown 2.0 की गाइडलाइंस तैयार करने के लिए सरकार ने अपनाई ये प्रक्रिया | government followed this process for framing guidelines for lockdown part 2 amid covid 19 coronavirus | nation – News in Hindi
पीएम मोदी ने देश में 3 मई तक की है लॉकडाउन की घोषणा.
बुधवार को गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से लॉकडाउन पार्ट 2 (Lockdown part 2) के संबंध में नए दिशा निर्देश (Guidelines) जारी किए हैं.
इस तरह तय की गाइडलाइंस
1. सरकार ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी जंग लड़ने के लिए 11 सशक्त समूहों का गठन किया था. ये कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं. इन समूहों ने कई बैठकों के माध्यम से स्वास्थ्य विशेषज्ञों, उद्योगपतियों, प्रभावितों, विभिन्न व्यवसायों के संगठनों, कृषकों समेत कई लोगों से इस पर विचार साझा किए.
2. विभिन्न स्तर पर बैठकों और हितधारक से विचार साझा करने के बाद सशक्त समूहों ने अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत कीं.3. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने भी अपने-अपने हितधारकों के साथ इस संबंध में परामर्श किया है और सिफारिशें सरकार को सौंपीं.
4. भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, डीजीपी और प्रदेश के अन्य प्रशासनिक विभागों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की. इस दौरान सरकार ने इन सभी के विचारों और सुझावों पर गौर किया.
5. सरकार ने दिशानिर्देश तय करने के लिए आबादी के बड़े हिस्से से मिले फीडबैक को भी ध्यान में रखा.
6. गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों को तैयार करते समय सशक्त समूहों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों से मिले विभिन्न सुझावों पर विचार किया. दिशानिर्देश तैयार करते समय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के मुद्दों को सावधानीपूर्वक संतुलित रखने पर भी ध्यान दिया गया.
7. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, अन्य सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव द्वारा बैठक में दिशानिर्देशों के मसौदे पर विचार किया गया है.
8. स्मार्ट लॉकडाउन मॉडल तैयार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है.
ये हैं प्रमुख घोषणाएं
नए दिशानिर्देशों के तहत इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर तीन मई तक रोक लगाई गई है. हालांकि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों में 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने पर ही काम करने की अनुमति दी जाएगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है.
यह भी पढ़ें: LIVE: केरल में 24 घंटे में आया सिर्फ एक केस, राज्य में कुल 387 मामले
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए देश से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: April 15, 2020, 8:25 PM IST