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आगे – COVID-19 ESIC further extends deadline for filing of ESI contributions for February till 15 May | business – News in Hindi

नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सरकार ने 3.49 करोड़ लोगों को बड़ी राहत दी है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने फरवरी महीने के लिए ESI अंशदान (ESI contributions) जमा कराने की समयसीमा को 15 मई तक बढ़ा दिया है. इससे पहले फरवरी और मार्च के अंशदान भरने की तारीख को क्रमशः 15 अप्रैल और 15 मई तक बढ़ा दिया गया था. पीएण नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है. ESI योगदान दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने के कारणों के बारे में श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कई प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद हैं और कोविड-19 संकट की वजह से लागू पाबंदियों के चलते श्रमिक काम करने में असमर्थ हैं.

नहीं लगेगा जुर्माना
ESI अंशदान दाखिल करने की विस्तारित अवधि के दौरान प्रतिष्ठानों पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा. इस फैसले से 3.49 करोड़ बीमित व्यक्तियों (आईपी) और 12,11,174 नियोक्ताओं को राहत मिलेगी. इसके अलावा ESIC ने लाभार्थियों के लिए कुछ दूसरे राहत उपाय भी किए हैं. ये भी पढ़ें- कोरोना संकट-आम आदमी के पैसों को लेकर सरकार ने किए ये 5 बड़े ऐलान, सीधा होगा आप पर असर

21 हजार रुपये तक सैलरी पर मिलता है फायदा
कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है. ESI के तहत मुफ्त इलाज का लाभ लेने के लिए ESI डिस्पेंसरी अथवा हॉस्पिटल जाना होता है. इसके लिए ESI कार्ड बनता है.

कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकता है. ESI का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपये या इससे कम है. हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25000 रुपये है.

निजी दवा विक्रेताओं से दवाओं की खरीद की जा सकेगी
लॉकडाउन अवधि के दौरान ईएसआई लाभार्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए, ईएसआई लाभार्थियों को निजी दवा विक्रेताओं से दवाओं की खरीद करने और इसके बाद ईएसआईसी द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने अनुमति प्रदान की गई है.

बीमित व्‍यक्तियों को चिकित्‍सा का लाभ, नियम 60-61 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है जो स्‍थायी विकलांगता के कारण बीमित होने लायक रोजगार में नहीं है या फिर सेवानिवृत्‍त बीमित व्‍यक्ति हैं. ऐसे व्‍यक्ति 10 रूपये प्रति महीने की दर से पूरे वर्ष के लिए अग्रिम धनराशि जमा करके चिकित्‍सा लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं.

मार्च, 2020 महीने के लिए, स्थायी विकलांगता का लाभ और आश्रितों का लाभ के संबंध में 41.00 करोड़ रूपये (लगभग) का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खातों में कर दिया गया है

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