देश दुनिया

COVID-19: बिहार में तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूके तो 6 महीने की जेल – If you eat tobacco in Bihar and spit in public places then you will spend 6 months in jail | patna – News in Hindi

Covid-19: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, तम्बाकू खाकर सार्वजनिक स्‍थान पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल

बिहार में तम्बाकू, खैनी और गुटका खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 6 महीने की जेल हो सकती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार (Bihar) में तम्बाकू, खैनी और गुटका खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 6 महीने जेल की सैर करनी पड़ सकती है. बिहार सरकार (Bihar Government) ने तंबाकू, खैनी और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस (Coronavirus) फैलने के मद्देनजर यह फैसला किया है.

पटना. बिहार (Bihar) में तम्बाकू, खैनी और गुटका खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 6 महीने जेल की सैर करनी पड़ सकती है. बिहार सरकार (Bihar Government) ने तंबाकू, खैनी और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस (Coronavirus) फैलने के मद्देनजर यह फैसला किया है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए सार्वजानिक जगहों पर पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. संजय ने बताया कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है. अतः सार्वजानिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है.

संजय ने तम्बाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह की कैद अथवा 200 रुपए जुर्माने का आदेश जारी किया है. भादंवि की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के दौरान उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास अथवा 200 रुपए जुर्माना किया जा सकता है.

सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में लगा यह बैन
आदेश में बताया गया है कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है. अतः राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी.15 ब्रांड के पान मसाला पर पिछले साले से है बैन
सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी-गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है. विदित हो कि बिहार में राज्य सरकार ने पान मसाला में मैग्निसियम कार्बोनेट निकोटिन पाए जाने के कारण अगस्त 2019 से ही 15 ब्राण्ड के पान मसाला के विनिर्माण, भण्डारण एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है.

थूकने से फैलती हैं कई सारी बीमारियां
बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के आलोक में बिहार के एक तिहाई से ज्यादा जिलों के जिलाधिकारी ने अपने जिले में सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तम्बाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृति जहां-तहां थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर रखा है. इससे बचाव के लिए बिहार सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

बिहार में तम्बाकू सेवन करने में आई कमी

बिहार में तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट सोसाइटी के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा. मिश्र ने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गैटस 2 के सर्वे में बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है. यह आंकड़ा विगत 7-8 साल में 53.5% से घट कर 25.9% हो गया है. इसमें चबाने वाले तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 23.5% है.

ये भी पढ़ें – 

COVID-19: मंडियों में सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करने को 4 विशेष कार्यबल गठित

COVID-19: राजस्थान में संक्रमण के 43 नए मामले, कुल संख्या बढ़कर 847 हुई  

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए पटना से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.


First published: April 14, 2020, 12:16 AM IST



Source link

Related Articles

Back to top button