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गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश: सुनिश्चित करें जरूरी सामान ले रहा ट्रकों को न हो परेशानी | Home Ministrys instructions to states to ensure Trucks carrying essential goods should not be stopped | nation – News in Hindi

गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश: सुनिश्चित करें जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को न हो परेशानी

गृह मंत्रालय को यह भी शिकायत मिली है कि ट्रकों को बेवजह रोका जा रहा है जिससे उनके ड्राइवरों को परेशानी हो रही है.

गृह मंत्रालय (Home Ministry) को यह भी शिकायत मिली है कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान ट्रकों को बेवजह रोका जा रहा है जिससे उनके ड्राइवरों को परेशानी हो रही है. इन सारी बातों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सारे राज्यों को यह आदेश दिया है.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर देश में जारी लॉकडाउन (Lockdown) में हर राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो इस बाबत एक बार फिर गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने सारे राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है. गृह मंत्रालय ने इस पत्र में लिखा है कि ऐसी शिकायतें देश के कई हिस्सों से आ रही थीं कि जरूरी सामान ले जा रहे ट्रक को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाने दिया जा रहा है. इसके अलावा इससे संबंधित जो कर्मचारी हैं उनको भी संबंधित राज्य या स्थानीय प्रशासन पास नहीं जारी कर रहे हैं.

ड्राइवरों को हो रही परेशानी के मद्देनजर जारी किए आदेश
गृह मंत्रालय को यह भी शिकायत मिली है कि ट्रकों को बेवजह रोका जा रहा है जिससे उनके ड्राइवरों को परेशानी हो रही है. इन सारी बातों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सारे राज्यों को यह आदेश दिया है. गृह मंत्रालय के इस आदेश में कहा गया है कि ट्रकों का आवागमन सुचारू रूप से होने दिया जाए जो माल लेकर जा रहे हैं और वापसी में अगर उन्हें माल ढोना होना है तो, इन ट्रक ड्राइवरों के साथ एक हेल्पर भी हो सकता है.

गृह मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि ट्रक ड्राइवरों और हेल्पर को जरूरी पास मिले.गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि एयरपोर्ट, सीपोर्ट, लैंडपोर्ट और रेलवे को पहले ही अधिकृत किया जा चुका है अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जरूरी पास देने के लिए क्योंकि मान्य होंगे.

मजदूरों को परेशानी न हों ये सुनिश्चित करे प्रशासन 
मंत्रालय की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं कि जरूरी सामान की आवाजाही के लिए जो मजदूर हैं उनके आने जाने में कोई परेशानी ना हो यह भी स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करें.

इस आदेश के साथ गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जिन इलाकों को क्वॉरेंटाइन किया गया है, सील किया गया है या फिर जो हॉटस्पॉट हैं वहां पर यह आदेश मान्य नहीं होगा और ट्रकों और मजदूरों की आवाजाही की इस सारी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंस और हाइजीन का पूरा पालन होना चाहिए.

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First published: April 12, 2020, 11:36 PM IST



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