किसानों को कर्जा माफ का पूरा-पूरा मिले लाभ-राजकुमार
दुर्ग। पिछले साल के फसल बीमा की राशि कर्ज में समायोजन करने के कारण प्रदेश के लाखों किसान एक हजार करोड़ की कर्जमुक्ति से वंचित रह गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक राजकुमार गुप्त ने कहा है कि खरीफ वर्ष 2017-18 में धान के उपज में कमी के कारण रिलायन्स और इफ्को टोकियो बीमा कंपनी ने प्रदेश के प्रभावित लाखों किसानों को लगभग 12 सौ करोड़ रुपये का बीमा दावा राशि का भुगतान किया था, बीमा कंपनियों ने राशि संबंधित बैंक को किसानों को भुगतान करने के लिए अंतरित किया था, किंतु सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक ने बीमा दावा राशि का भुगतान किसानों को करने के बजाय, उनकी अनुमति के बिना ही किसानों द्वारा लिये गये कर्ज की वसूली करने के लिए समायोजित कर लिया। श्री गुप्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश बघेल सरकार नें 30 नवंबर 18 की स्थिति में किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है, यदि समिति और बैंक बीमा दावा राशि का कर्ज वसूली में समायोजन नहीं करते तब लाखों किसानों का कर्ज बकाया होता और उन्हें सरकार के कर्जमाफी का लाभ मिलता जिससे वे वंचित रह गए हैं। दुर्ग जिला के तहसील धमधा के दारगांव निवासी किसान मेहतरू के धान की उपज में कमी होने के कारण 69638 रूपये की दावा राशि बीमा कंपनी ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक दुर्ग को पीडि़त किसान को भुगतान करने के लिए अंतरित किया था, बैंक ने राशि सीधे किसान के खाते में जमा करने के बजाय सेवा सहकारी समिति ठेंगाभाट को दिया, समिति प्रबंधक ने किसान मेहतरू से पूछे बिना और उसकी लिखित सहमति के बिना ही पूरे बीमा राशि को कर्ज की वसूली के लिये समायोजित कर लिया, मेहतरू ने समिति से लगभग 1 लाख 10 हजार रुपए का कर्ज लिया था, मेहतरू के बार बार मांगे जाने के बाद भी समिति ने बीमा दावा राशि का भुगतान मेहतरू को नहीं किया, यदि समिति द्वारा बीमा दावा राशि का समायोजन कर्ज की वसूली के लिये नहीं किया गया होता तब 30 नवंबर 18 की स्थिति में मेहतरू 69638 रूपये का कर्जदार होता और उसे सरकार के कर्जमुक्ति योजना का लाभ मिलता जिससे वह वंचित रह गया है। प्रभावित किसान मेहतरू की ओर से छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक अधिवक्ता राजकुमार गुप्त ने सेवा सहकारी समिति ठेंगाभाट के समिति प्रबंधक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोटिस देकर पीडि़त किसान मेहतरू को बीमा दावा राशि 69638 रूपये मय ब्याज के भुगतान करने के लिए आगाह किया है, ऐसा न करने की स्थिति में न्यायालय अथवा फोरम में वाद दायर करने की बात नोटिस में कही गई है।