छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने फल एवं सब्जी के परिवहन को दी अनुमति मजदूरों के लिए सावधानियों की सभी ज़रूरी व्यवस्था करनी होगी खेत मालिकों को

कलेक्टर ने फल एवं सब्जी के परिवहन को दी अनुमति
मजदूरों के लिए सावधानियों की सभी ज़रूरी व्यवस्था करनी होगी खेत मालिकों को
सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़- नारायणपुर 
कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने सब्जी, फल और अन्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को जिले के भीतर एवं बाहर परिवहन करने की अनुमति दी है।
  इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव के लिए जिले में धारा 144 और लॉकडाउन किया गया है। इस स्थिति में सब्जी फार्म में सब्जी व फल तोडऩे, पैकेजिंग करने एवं सब्जी फार्म में कार्य करने के लिए मजदूरों के आवागमन तथा किसानों द्वारा नियत व निर्धारित स्थान में लाने और कोल्ड स्टोरेज तक परिवहन में प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। जिससे फल और सब्जी का अभाव हो सकता है। इससे उत्पादों में अनावश्यक मूल्य बढऩे का संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही सब्जियों व फल का निष्पादन नहीं किए जाने से उसके सडऩे की स्थिति हो सकती है। जिससे अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है।
      कलेक्टर श्री एल्मा ने इन परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि जिले के किसान अपने खेतों और परिक्षेत्रों में मजदूरी एवं दैनिक दर पर काम करने वाले श्रमिकों से कार्य ले सकते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्य के दौरान मजदूरों के लिए सभी सावधानी की ज़रूरी व्यवस्था जैसे मास्क एवं हाथ धोने के लिए सेनेटाइजर और साबुन की व्यवस्था उद्यान रोपणियो व परिक्षेत्रों के मालिकों को करनी होगी। यह भी सुनिश्चित करनी होगी कि सभी मजदूर कार्य के समय कम से कम एक मीटर की परस्पर दूरी बनाए रखें।
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