छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

कलेक्टर ने आज कराया दुर्ग जिला के सभी सीमाओं को सील

दुर्ग जिला से न कोई दूसरे जिला से आ सकता है और ना जा सकता है

आवश्यक सेवाओं के लिए निकलने वालों को रखना होगा अपना पहचान पत्र
दुर्ग । छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार महामारी रोग अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने आगामी 31 मार्च तक दुर्ग के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वालों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले से सीमाओं को सील कर दिया गया है। उक्त जानकारी कलेक्टर ने अपने कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उन्होंने आगे कहा है कि
कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इसलिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.3.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दुर्ग के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आगामी 3 मार्च की रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की जाती है एवं इस क्रम में दुर्ग जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च के रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है।
कलेक्टर श्री आनंद ने यह भी आदेशित किया  है कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे, परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पडऩे पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम) से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। दुर्ग जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया जाता है।
इस दौरान सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगी, ऐसी औद्योगिक इकाईयों जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयों जो आवश्यक वस्तुओं जैसे- खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थो, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयों जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों को उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरश: पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित करेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेंटाइन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाइन की अवधि का कडृाई  से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यत: अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
प्रतिबंध से इनकों रखा गया है बाहर:-
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा  जाता है-आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैंकी। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। एवं उनके अधीनस्थ समस्थ कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैंकी। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
भारत के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय,  कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खा़द्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय /वितरण/भंडारण / परिवहन की गतिविधियां। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6:30 बजे से 9:30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम., वाहन, एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरश: पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।
दुर्ग जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निर्देश जारी, सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरश: पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका – स. में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड – 19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेगें। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिवार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी।
उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
सभी को अपना पहचान पत्र रखना होगा
सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यत: अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
हॉकर 3 घंटे लॉकडाउन से मुक्त
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि दवा दुकान, चश्में की दुकानें व दवा उत्पादन की इकाई और संबंधित परिवहन, खा़द्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, पीडीएस दुकान, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल व सब्जी चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय /वितरण/भंडारण / परिवहन की गतिविधियां। मिल्क प्लांट, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे।

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