छत्तीसगढ़

कोरोना वायरस के चलते जिले में 31 मार्च तक लॉक डाउन  नियम तोड़ने वालो पर होगी कार्रवाई -कलेक्टर श्री एल्मा

कोरोना वायरस के चलते जिले में 31 मार्च तक लॉक डाउन
 नियम तोड़ने वालो पर होगी कार्रवाई -कलेक्टर श्री एल्मा
सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-नारायणपुर 
– कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने नारायणपुर के समस्त सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णता तालाबंदी ( लॉक डाउन) करने के आदेश जारी कर दिए है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।  नियम तोड़ने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। घरों में जाकर दूध बांटने वाले दुध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे । 
आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी सीमाओं को सील किया गया है। किसी भी माध्यम से जिले से बाहरी लोगों के आगमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। नारायणपुर जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। 
जारी आदेश में जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद रखने कहा गया है। इस दौरान सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बस, ई-रिक्शा इत्यादि का परिचालन भी बंद रहेगा। केवल अत्यावश्यक सेवाएं मेेडिकल सेवा वाले, अस्पताल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा निजी वाहन जो इन आदेश के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवयकताओं को देखते हुए परिवहन में छूट होगी ।
जारी आदेश में कहा गया है कि बिजली विभाग, पानी, सिवरेज, बैंक, एटीएम, बीपीओ, टेलीकम्यूनिकेशन विभाग खुले रहेंगे। प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, डाक विभाग सप्लाई चेन चलेंगी । इसके अलवा फल, सब्जियां, अस्पताल, मेडिकल की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप, एलएनजेपी, सीएनजी ऑयल एजेंसंी व इनसे जुडें गोदाम चालू रहेंगे।
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