छत्तीसगढ़

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले में 31 मार्च तक लॉक डाउन!

 विनोद कुमार साहू कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले में 31 मार्च तक लॉक डाउन!

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपात स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान ने जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया लॉक डाउन (तालाबंदी) करने के आदेश दिए हैं। इस क्रम में जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक रोक लगाई गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान द्वारा आदेशित किया गया है कि जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, जिसके परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम) से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है साथ ही जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। जिले के अंतर्गत स्थित ऐसी औद्योगिक इकाईयों जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं, उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयों जो आवश्यक वस्तुओं जैसे-खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनियन इत्यादि से संबंधित हैं, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
ऐसी इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों, अधिकारियों का उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेगी। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान ने जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी पदाधिकारियों तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे, परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक, अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो होम क्वांरेन्टाइन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वांरेन्टाइन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा- निर्देर्शों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को उक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है, जिनमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौंकी शामिल हैं, ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)। दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयॉ, ए.टी.एम., वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें एवं सेवायें जो इस आदेश में उल्लेखित परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी, गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियां सहित) अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईंस) ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा इत्यादि।
कलेक्टर श्री चौहान द्वारा कांकेर के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, कि सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत् दंडनीय होंगे। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दंडाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

 

 

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