छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई
लगातार अनुपस्थित रहने के कारण भृत्य हुआ निलंबित

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग कर्मचारी प्रकाश ठाकुर भृत्य पिछले 25 जनवरी से लगातार बिना सूचना के अनाधिकृत रुप से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण निगम आयुक्त द्वारा छ0ग0 सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियम 9 का प्रयोग करते हुये प्रकाश ठाकुर भृत्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उन्हें मूलीाूत नियम 53 के अंतर्गत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। एवं उनका मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग रहेगा। वे बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।