छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

एपीएल, बीपीएल राशनकार्ड में संशोधन कार्य के लिए लिया जा रहा है आवेदन

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत राशनकार्ड में  संशोधन कार्य के लिए उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने निगम के सहायक राजस्व अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। निगम क्षेत्र के राशनकार्ड के हितग्राही कार्ड में नाम जोडऩे,नाम हटाने व नाम में संशोधन के लिए अपने संबंधित जोन में आवेदन देकर संशोधन करा सकते है। उपायुक्त एवं खाद्य विभाग के नोडल अधिकारी तरूण पाल लहरे ने दिशा-निर्देश जारी किया है जिसके तहत किसी कारणवश राशनकार्ड में सदस्यों के नाम में त्रुटि को सुधारना, और सदस्यों का नाम जोडऩा या सदस्य का नाम हटाना हो तो हितग्राही आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर संशोधन करा सकते है। एपीएल- बीपीएल राशनकार्ड में सदस्यों का नाम जोडऩे, नाम हटाने व नाम में संशोधन कार्य के लिए जोन कार्यालयों मे आवेदन देना होगा। इसके लिए हितग्राहियों को सादे कागज पर आवेदन के साथ राशनकार्ड की छायाप्रति और जिस सदस्य का नाम जोडऩा या संशोधन करना है उसके आधार की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा, किन्तु नाम हटाने के लिए राशनकार्ड के मुखिया के द्वारा सादे कागज पर आवेदन स्पष्ट कारण सहित देना होगा, सदस्य की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य के लिए निगम भिलाई के सभी जोन कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारियों की जिम्मेदारी दी तय कर दी गई है! बीपीएल नवीनीकृत कार्ड या एपीएल नये राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्व की तरह ही रहेगी। बीपीएल नवीनीकृत कार्ड के लिए फार्म नं. 01 में आवेदन के साथ मजदूर कार्ड, जनगणना 2011 की ड्राफ्ट सूची, बैंक खाता, मुखिया सहित सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति जमा तथा दस्तावेज पूर्ण करने पश्चात विभागीय कार्यवाही की जाएगी! इसी प्रकार एपीएल के नये राशनकार्ड के लिए मुखिया का रंगीन फोटो व पहचान पत्र सहित कार्ड में जोड़े जाने वाले परिवार के सदस्यों के आधारकार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

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