छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

15 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जप्त

निगम टीम ने 12 हजार रुपए वसूलाजुर्माना

भिलाई। नगर निगम की उडऩदस्ता टीम ने आज केम्प 2 शारदा पारा, पावर हाउस, लिंक रोड, वार्ड 02 चौहान टाउन, स्मृतिनगर, जुनवानी रोड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास, बिना व्यवसायिक लाईसेंस के व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 18,900 रूपए के अर्थदण्ड की वसूली की। उडऩदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की और समझाइश दी कि दोबारा ऐसा करने निगम प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिक निगम, भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने केम्प 2 शारदा पारा, पावर हाउस, लिंक रोड, वार्ड 02 चौहान टाउन, स्मृतिनगर, क्षेत्र अंतर्गत किराना दुकान, होटल एवं बाजार क्षेत्र में सड़क बाधा, खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच करते हुए स्वच्छता रखने व्यापारिक प्रतिष्ठानों व बाजार क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। केम्प 02 में प्रतिबंधित प्लास्टिक व डिस्पोजल गिलास खपाने वाले के यहां उडऩदस्ता की टीम ने दबिश देकर बड़े पैमाने पर कैरी बैग जप्त किया गया। निगम की उडऩदस्ता टीम ने मां शारदा स्वीट्स लिंक रोड केम्प 2 वार्ड 22 से 80 पैकेट डिस्पोजल गिलास एवं 15 किलो प्रतिबंधित कैरी बैग जप्त करते हुए 12,000 रूपए जुर्माना लिया। केम्प 2 पावर हाउस में एक व्यक्ति से 200 रूपए सड़क बाधा शुल्क, पप्पु एसटीडी एवं कोल्ड्रिंक्स लिंक रोड से 200 रूपए सड़क बाधा शुल्क, मोबाइल सेल्स पावर हाउस वार्ड 22 के यहां फ्रूटी, माउटेन डयू व सेवन कंपनी 21 बोतल एक्सपायरी कोल्ड्रिक्स पाए जाने पर उसे जप्त करते हुए दुकान संचालक ज्ञानचंद से 4000 रूपए जुर्माना लिया गया। फूड प्लानेट प्योर वेजीटेबल वार्ड 02 से 6 पैकेट डिस्पोजल गिलास एवं प्लास्टिक प्लेट जप्त करते हुए 1000 रूपए जुर्माना लिया गया, श्री बालाजी किराना स्टोर्स चौहान टाउन से 15 पैकेट प्लास्टिक पैकेट जप्त करते हएु 500 रूपए, जैन फुडस चौहान टाउन वार्ड 02 से गंदगी फैलाने पर 1000 रूपए जुर्माना लिया गया। उडऩदस्ता की टीम ने व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करने एवं बाजार में सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय न करने की समझाइश दी गई।

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