छत्तीसगढ़

अब गिरफ्तारी के पूर्व व बाद में भी अभियुक्त को मिलेगी विधिक सहायता- श्रीमती विभा पांडे

अब गिरफ्तारी के पूर्व व बाद में भी अभियुक्त को मिलेगी विधिक सहायता- श्रीमती विभा पांडे

देवेन्द्र गोरले सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-डोंगरगढ- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार श्रीमती विभा पांडे प्रथम अपर जिला न्यायाधीश डोंगरगढ़ के द्वारा अरेस्ट pri अरेस्ट रिमांड स्टेज के संबंध में समस्त थाना प्रभारी की एक बैठक नया रेस्ट हाउस में लिया गया जिसमें डोंगरगढ थाना

 

प्रभारी एलेक्जेंडर किरो, डोंगरगढ जीआरपीएफ थाना प्रभारी जी आर राठिया,बोरतलाव थाना प्रभारी अब्दुल समीर, मोहारा एसआई योगेश अग्रवाल, छुरिया एस आई कमलेश देवांगन, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक लिल्हारे, अधिवक्ता कमलाकर सिंह, अन्य अधिवक्ता, पैरालीगल वालंटियर राकेश साहू सहित सभी क्षेत्र के थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

 

अब गिरफ्तारी के पूर्व व बाद में भी मिलेगी अभियुक्त को विधिक सहायता- देश मे अब गरीब तबके के लोगो को व पीड़ित पक्ष को भी कानूनी सहायता मिले इस उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक श्रीमती विभा पांडे की अध्यक्षता व तीनो कोर्ट के न्यायाधीश अश्वनी चतुर्वेदी, गिरीश पाल की उपस्थिती में सम्पन्न हुई। जिसमें बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती विभा पांडे, अश्विनी चतुर्वेदी व गिरीश पॉल ने कहा कि गरीब व जरूरत मन्दो को गिरफ्तारी पूर्व गिरफ्तारी एवं रिमांड स्तर पर त्वरित न्याय के तहत यक्तियों को विधिक सहायता मिले।
श्रीमती पांडे ने बताया कि हम सभी की माननीय न्यायालय बिलासपुर से 12 निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसका पालन करना है जिसमे गिरफ्तारी के पूर्व एवम गिरफ्तारी के समय अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार, धारा 50 के तहत गिरफ्तारी के अधिकारो को जानने का अधिकार, धारा 50(ए)दंड प्रकिया के तहत गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति। इस तरह और भी नियम कायदे है जिसे जरूतर मन्दो के लिए सहायता करते है।

 

 

 

 

 

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