छत्तीसगढ़

बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण का कठोरता से करें पालन

 

 

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़ कवर्धा-10वीं, 12वीं बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं की तनाव मुक्त तैयारी के लिए विशेष ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया दिया है। इस अवधि में विशेष समारोह, सम्मेलन, विवाह एवं अन्य सार्वजनिक सभाओं के अवसर पर ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी व कार्यपालिक दंडाधिकारी को उकने क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया गया है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने सोमवार को समय सीमा की बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कोलाहल नियत्रंण के तहत जारी ओदश को कठोरता से पालन करने के कड़े निर्देश दिए है। बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों तथा अन्य निवासियों को भी किसी ध्वनि से परेशानी हो रही है तो सीधे 112 नंबर पर कॉल कर सीधे शिकायत कर सकते है।

 

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