पटवारी सुरेश पर कोर्ट ने fir के आदेश दिए
अब तक पकड़ से बाहर है आरोपी
क्या पोलिस ने कर ली है सेटिंग
कोर्ट की अवहेलना किसके दम पर कर रहीं है पुलिस
कबीरधाम जिले के पटवारी सुरेश कुमार तारम और पार्षद ज्ञान प्रकाश बघेल के विरुद्ध जमीन की खरीदी में धोखाधड़ी, फर्जी हस्ताक्षर सम्बन्धी प्रकरण में एफ आई आर दर्ज करने न्यायालय का आदेश हुआ और उक्त आदेश के अनुसरण में थाना कवर्धा ने प्रकरण दर्ज भी कर लिया ।
पर आज दिवस तक गिरफ्तारी नही हुई। जबकि संज्ञेय और अजमानतीय अपराध में यदि प्रथम सूचना दर्ज हो जाये तो गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत तुरन्त होनी चाहिए।केस की पैरवी जानेमाने एडवोकेट सत्यम शुक्ला ने की है
पर उक्त सम्बन्ध केवल आश्वासन पर आश्वासन कई महीनों से पुलिस विभाग द्वारा दिया जा रहा पर गिरफ्तारी न्यायालयीन आदेश के बाद भी न होना अत्यंत आश्चर्यजनक और दुःखद स्थिति है। पोलिस द्वारा आदेश का समय पर पालन नही करना शायद पुलिस स्वयं को न्यायालय से भी बड़ा समझने की भूल कर रही है या पर्दे के पीछे कोई और खेल करके आरोपी की रक्छा कर रही है।खबर लिखे जाने तक अभी पोलिस के सकछम अधिकारी से जानकारी प्राप्त नही हो सकी है।
इसी कड़ी में पूरी जानकारी अतिशीघ्र पढ़ पाएंगे।सबका संदेश 9425569117खबरे अब मोबाइल प्ले स्टोर पर पूरे भारत मे कहि पर कही से पढ़े