छत्तीसगढ़

थाना कोनी का अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही l

थाना कोनी का अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही l

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट/ 🔹 आरोपी गणों से कुल 13 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2600 रू जप्त/अपराध क्रमांक 547/25 एवं 548/25
धारा 34 (2) आबकारी एक्ट

गिरफ्तार आरोपी:-


(1) गोरेलाल सूर्यवंशी पिता स्वर्गीय रूप साईं सूर्यवंशी उम्र 59 साल निवासी ग्राम सेमरताल थाना कोनी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
(2) सूरज कुमार सक्सेना पिता स्वर्गीय सोनशाय उम्र 21 साल निवासी सेमरताल थाना कोनी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अवैध शराब का धंधा करने वाले एवं खरीदी_बिक्री करने वालों के ऊपर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया हैं जिसके अनुक्रम में दिनांक 13. 11. 25 को थाना कोनी के ग्राम सेमरताल नहर किनारे दो व्यक्ति अपने पास हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री हेतु ग्राहक तलाश कर रहे है मुखबिर के सूचना पर कोनी पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच रेड करवाई किया गया रेड कार्रवाई के दौरान दोनों अपने पास थैला में महुआ शराब रखकर बिक्री करते पाए गए जिनकी तलाशी लेने पर आरोपी गोरेलाल सूर्यवंशी के कब्जे से 6 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती ₹1200 मिला तथा आरोपी सूरज कुमार सक्सेना के कब्जे से से 7 लीटर अवध कच्ची महुआ शराब कीमती 1400 रू कुल जुमला कच्ची महुआ शराब कीमती 2600 रू मिला आरोपीगण के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष रिमांड में पेश किया गया है।

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