छत्तीसगढ़

पंचायत निर्वाचन कार्य में लापरवाही लोरमी के तहसीलदार एवं रिटर्निंग आफिसर पंचायत श्री मायानंद चंद्रा तत्काल प्रभाव से निलंबित

पंचायत निर्वाचन कार्य में लापरवाही
लोरमी के तहसीलदार एवं रिटर्निंग आफिसर पंचायत श्री मायानंद चंद्रा तत्काल प्रभाव से निलंबित

मुंगेली सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचा.) डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने निर्वाचन कर्तव्य में लापरवाही करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर लोरमी के तहसीलदार एवं रिटर्निंग आफिसर पंचायत श्री मायानंद चंद्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री चंद्रा को छ.ग. सिविल सेवा (अपील नियंत्रण नियम) 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री चंद्रा का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मुंगेली निर्धारित किया गया है। श्री चंद्रा को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त रायपुर से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

 

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