सदर बाजार चौक सिटी कोतवाली बिलासपुर के पास लोहे का धारदार चाकू से आने जाने वाले लोगों को डराने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

सदर बाजार चौक सिटी कोतवाली बिलासपुर के पास लोहे का धारदार चाकू से आने जाने वाले लोगों को डराने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।
जप्त हथियार एक लोहे का धारदार चाकू ।
नाम आरोपी
- शैफूल हक उर्फ शैलू पिता फजलूल हक उम्र 28 वर्ष निवासी सदर बाजार थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग.।
गिरफ्तारी दिनांक 17.06.25
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक-17.06.25 को जरिये मुखबीर मोबाईल से सूचना मिली कि सैफूल हक उर्फ शैलू के द्वारा सदर बाजार चौक के पास एक धारदार लोहे का चाकू को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है कि मुखबीर की सूवना से श्रीमान. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भापुसे), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबदा (भा.पु.से) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी सैफूल हक उर्फ शैलू पिता फजलूल हक उम्र 28 वर्ष निवासी सदर बाजार थाना सिटी जिला बिलासपुर छ.ग. को पकड़ा गया जिसके पारा लोहे का धारदार एक चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 194 बी.एन.एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध पारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अप.क-324/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, सउनि भोलेनाथ तिवारी हमराम स्टॉफ आर गोकूल जांगडे, नुरुल कादिर एवं धीरेन्द्र सिंह के विशेष योगदान रहा है।