छत्तीसगढ़

महुआ शराब बिक्री करने वाले पर कोटा पुलिस की कार्यवाही*

महुआ शराब बिक्री करने वाले पर कोटा पुलिस की कार्यवाही*

(1) अपराध क्रमांक 581/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट

कुल जप्त – 19 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमती 3800 रू

नाम आरोपीगण : –

1- किशुन लाल बघेल पिता पुरन लाल बघेल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम पिपरतराई थाना कोटा

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 15.06.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पिपरतराई में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब निर्माण कर बिक्री कर रहे हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम पिपरतराई में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी किशुन लाल बघेल पिता पुरन लाल बघेल उम्र 55 वर्ष के कब्जे से 15 लीटर क्षमता वाला प्लास्टिक जरीकेन में भरा हुआ 15 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 02 – 02 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बोतल में भरा हुआ 2–2 लीटर कुल 4 लीटर अवैध महुआ शराब कुल जुमला 19 लीटर कीमती ₹3800 जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंग नवरंग,सहायक उप निरीक्षक ओंकार बंजारे , आरक्षक 1086 भोप साहू, आरक्षक 1507 अजय सोनी, आरक्षक 252 जलेश्वर साहू , आरक्षक 337 संतोष श्रीवास एवं महिला आरक्षक 641 पूर्णिमा सिदार का विशेष भूमिका रही।

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