छत्तीसगढ़

महिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

जिला कबीरधाम

महिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल,पंकज पटेल के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

दिनांक 03.04.2025 को ग्राम बरपानी निवासी श्रीमति सोनिया बाई बैगा पति अकल सिंह बैगा उम्र 45 वर्ष अपने खेत में पेड़ की रखवाली कर रही थीं। सुबह लगभग 04:00 बजे गांव का ही झामलाल बैगा पुरानी रंजिश के चलते उनके पास आकर अश्लील गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी और कुल्हाड़ी से दोनों हाथों और सिर पर वार कर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे खून निकलने लगा। पीड़िता इलाज हेतु अपनी बेटी के साथ शासकीय अस्पताल बोड़ला पहुँची और वहीं से सूचना दी गई।

प्रकरण में पुलिस द्वारा देहाती नालिशी के आधार पर अपराध क्रमांक 00/2025 धारा 296, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया। चिकित्सकीय परीक्षण एवं एक्स-रे रिपोर्ट में प्रार्थिया को धारदार एवं कठोर वस्तु से गंभीर चोट तथा दाहिने हाथ में फ्रैक्चर पाया गया, जिस पर धारा 118(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

आरोपी झामलाल बैगा साकिन बरपानी को दिनांक 12.05.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे दिनांक 27.05.2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक संग्राम सिंह एवं उनकी टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

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