छत्तीसगढ़

जिले में 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अनिवार्य, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू

जिले में 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अनिवार्य, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरूकवर्धा, 25 अप्रैल 2025। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पालन में छत्तीसगढ़़ राज्य अंतर्गत 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से वाहन में मोबाईल नंबर अपडेट एवं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की सुविधा कार्यालय परिसर में उपलब्ध कीगई है। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए ऑनलाईन आवेदन किसी भी परिवहन सुविधा केन्द्र, चॉईस सेंटर, आधार पंजीयन केन्द्र से जमा कर सकते है।

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