Hospital License Cancellation: बच्चा चोरी हुआ तो सबसे पहले अस्पताल का लाइसेंस होगा निरस्त, जांच-पूछताछ ये सब बाद में.. पढ़े पूरा निर्देश

Hospital License Cancel Child Stolen: नई दिल्ली: देश के अस्पतालों से नवजात शिशुओं की चोरी की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल से नवजात की चोरी होती है, तो सबसे पहले उस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली-एनसीआर में नवजात बच्चों की तस्करी से जुड़े एक गिरोह के खुलासे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए की।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बच्चों की तस्करी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि दिल्ली में सक्रिय एक नवजात तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ चौंकाने वाला है और इस पर न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
Hospital License Cancel Child Stolen: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट मांगी है और यह जानना चाहा है कि इस तरह के गिरोहों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, खासकर जो दिल्ली और उसके बाहर भी सक्रिय हैं।
अदालत का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब हाल के वर्षों में अस्पतालों से नवजात चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। कई मामलों में अस्पताल कर्मचारियों की मिलीभगत और मानव तस्करी गिरोहों की संलिप्तता भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे मामलों में अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तय होगी और नवजात सुरक्षा को लेकर सख्त व्यवस्था लागू की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चा चोरी होने पर संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिएhttps://t.co/CLHfKlh8tw pic.twitter.com/2EObwg5TEG
— AIR News MP आकाशवाणी समाचार मप्र (@airnews_bhopal) April 15, 2025