Waqf Board’s Total land: भारत में रेलवे और सेना के बाद वक़्फ़ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन.. जानें देश में कितने एकड़ का मालिक है यह बोर्ड

How much land does the Waqf Board have in India?: नई दिल्ली: लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिस पर चर्चा जारी है। पक्ष और विपक्ष के बीच इस संशोधन को लेकर जोरदार बहस चल रही है। सरकार ने जहां इस बिल को सम्पत्तियों के हित में बताया है तो इसके उलट विपक्ष का दावा है कि सरकार मुसलमान समाज और वक़्फ़ बोर्ड के खिलाफ साजिश कर रही है। बहरहाल इन सबके बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर वक़्फ़ बोर्ड के पास भारत के पास भारत में कितनी जमीनें है।
वक़्फ़ से जुड़े जमीनों का सटीक सर्वे अब भी नहीं हो सका है लेकिन मीडिया रिपोर्ट की मानें तो देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वह वक्फ बोर्ड है। उपलब्ध दस्तावेज और आंकड़ों के मुताबिक़ भारतीय रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, जबकि रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़ जमीन है। इसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है, जिसके पास देश में 9.4 लाख एकड़ जमीन है।
गौरतलब है कि संशोधन से जुड़ा यह बिल अल्पसंखयक मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजुजू की तरफ से पेश किया गया। अपने शुरुआती भाषण में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, देश में वक्फ संपत्तियों की संख्या और उनकी आय दोनों बढ़ी हैं। 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, जिनकी कुल आय 163 करोड़ रुपये थी वही 2024 तक यह संख्या बढ़कर 8.72 लाख हो गई है। “अगर इन संपत्तियों का सही प्रबंधन हो, तो न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि पूरे देश का विकास हो सकता है,” उन्होंने कहा।
वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव
How much land does the Waqf Board have in India?: रिजिजू ने बताया कि नए संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा। अब शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुस्लिम, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर-मुस्लिम भी बोर्ड में शामिल होंगे। “अब वक्फ बोर्ड में 4 गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं, जिनमें से 2 महिला सदस्य अनिवार्य होंगी,” उन्होंने जोड़ा। विधेयक में नई व्यवस्था की गई है जिसके तहत केंद्रीकृत डेटाबेस और डिजिटल पोर्टल लागू होगा। वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण, ट्रैकिंग और निगरानी होगी। गोपनीयता खत्म होगी और सब कुछ पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया की, ब्यूरोक्रेसी की देरी को रोकने और ऑडिटिंग की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 भी पेश
इसके साथ ही मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 भी लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया है, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार किया जा सके।
How much land does the Waqf Board have in India?: बहरहाल इस विधेयक को लेकर संसद में जबरदस्त बहस हो रही है। कांग्रेस और विपक्ष इसे संविधान विरोधी बता रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होगा और पारदर्शिता आएगी। अब देखना होगा कि यह विधेयक संसद में पारित होता है या नहीं।
शाह ने संभाला मोर्चा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया और इस पर अपनी राय रखी। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ किया कि गैर-मुस्लिम व्यक्ति को वक्फ की संपत्तियों से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग डर फैलाकर वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अगर 2013 में कांग्रेस सरकार ने संशोधन नहीं किया होता, तो आज यह नया बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दिल्ली के लुटियंस जोन की 125 संपत्तियां वक्फ को दे दी थीं। गृहमंत्री ने कहा कि हर राज्य में वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। नए बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों का सही रखरखाव और पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि जहां भी वक्फ की संपत्ति घोषित होती है, उसकी जांच होनी चाहिए।
How much land does the Waqf Board have in India?: शाह ने बताया कि, मुतव्वली (प्रबंधक) कोई गैर-मुस्लिम नहीं होगा, यानी वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन मुस्लिम व्यक्ति ही करेगा। ऑडिट प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी, जिससे कोई भी गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकेगा। शाह ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्ति की सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ कलेक्टर ही कर सकता है, कोई और नहीं।
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क्यों जरूरी है यह संशोधन?
How much land does the Waqf Board have in India?: सरकार का मानना है कि 2013 में किए गए बदलावों के कारण कई समस्याएं खड़ी हो गईं, जिन्हें ठीक करने के लिए यह नया संशोधन लाया गया है। अमित शाह ने साफ किया कि सरकार का मकसद सभी संपत्तियों का सही प्रबंधन और अवैध कब्जों को रोकना है।