Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज करने से मना कर रहा है अस्पताल, तो करें ये काम, तुरंत होगा समाधान

नई दिल्ली: Ayushman Bharat Yojana देश में करोड़ों लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और अक्सर किसी गंभीर बीमारी के कारण उनकी सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक शानदार योजना शुरू की है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है।
Ayushman Bharat Yojana आयुष्मान भारत योजना के तहत, भारत सरकार देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि गरीब लोग इलाज के खर्च को लेकर चिंतित न हों और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है, जिन्हें पहले इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत, सरकार न केवल गरीबों को मेडिकल कवर देती है, बल्कि देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी प्रयास कर रही है।
कई बार देखने को मिलता है कि कुछ अस्पताल जो आयुष्मान पैनल में शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी मरीज का इलाज आयुष्मान कार्ड पर करने से मना कर देते हैं। यह समस्या कई गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि वे इलाज के लिए पूरी तरह से आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर होते हैं।
लेकिन अब सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। अगर कोई अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने से मना करता है, तो आप उसकी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है और आपकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
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आइए जानते हैं कैसे करें शिकायत?
अगर आयुष्मान पैनल में शामिल कोई अस्पताल आपको आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने से मना करता है, तो इस स्थिति में आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए कई तरीके हैं।
टोल-फ्री नंबर पर करें शिकायत
आयुष्मान भारत योजना से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल (grievance.abdm.gov.in) पर जा सकते हैं। या टोल-फ्री नंबर 14555 या 1800111565 पर कॉल कर सकते हैं।
DGNO में करें कंप्लेन
आप चाहें तो अपनी शिकायत जिला शिकायत नोडल अधिकारी (DGNO) से कर सकते हैं। आपको पूछी गई सभी डिटेल्स बताकर उस अस्पताल के बारे में बताना है, जहां आपका इलाज करने से मना किया गया है। आपकी शिकायत दर्ज कराने के बाद जांच की जाएगी। अगर जांच में बात सच पाई जाती है तो उस अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी।