कब्जाधारियों ने आबंटन पत्र लेने से कर दिया था इंकार

और कोर्ट को दिये जानकारी अब तक नहीं किया गया आंबटन
आयुक्त ने समाचार के माध्यम से दी अंतिम चेतावनी
दुर्ग। इंदिरा मार्केट कपड़ा लाईन, मोती काम्पलेक्स लाईन व आस-पास के अवैध कब्जाधारियों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अंतिम बार 15 दिवस का समय नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा दिया जा रहा है निर्धारित समय तक वे स्ट्रीट वेंडर पालिसी के तहत् वेडिंग जोन में चिन्हित स्थल पर अपना आबंटन प्राप्त नहीं करते हैं तो उक्त आबंटन स्वयंमेव निरस्त मानते हुये उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। आयुक्त लोकेश्वर साहू नगर पालिक निगम दुर्ग के निर्देशानुसार बाजार अधिकारी द्वारा इस विषय की सूचना समाचार जारी कर किया जा रहा है। अत: कब्जाधारियों से अपील व अनुरोध है कि वेंडर पालिसी नियमानुसार और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निगम कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज जमा करायें और चिन्हित स्थल पर अपना आबंटन प्राप्त कर व्यवसाय प्रारंभ करें।
इस संबंध में बाजार अधिकारी ने जानकारी में बताया कि नगर निगम दुर्ग एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से इंदिरा मार्केट कपड़ा लाईन और मोती काम्पलेक्स के सामने व आस-पास हटाए गये अवैध कब्जाधारियों का व्यवस्थापन उच्च न्यायालय छ0ग0 के आदेशानुसार स्ट्रीट वेंडर पालिसी के तहत् वेंडिग जोन कमेटी द्वारा प्रस्तावित स्थल शीतला सब्जी मार्केट जेल रोड पर व्यवस्थापन किया जाना है। इस संबंध में महापौर कक्ष में 21 अगस्त 18 को लॉटरी निकालकर जगह आबंटन किया गया था जिसमें 43 व्यवसायिय शामिल है। सभी 43 कब्जाधारियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से यह आबंटन की सूचना पत्र जारी किया गया। लेकिन कब्जाधारियों ने पत्र लेने से इंकार कर दिया गया। कब्जाधारियों ने सूची बनवाते समय अपने निवास का पता नहीं लिखाया है जिससे आबंटन पत्र व्यवसाय स्थल पर ही डाक के माध्यम से भेजा गया था।
उन्होंने बताया निगम ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कब्जाधारियों को स्थल का आबंटन कर दिया गया है जहॉ वे जाना नहीं चाहते हैं और उनका वकील न्यायालय में यह जानकारी दिया है कि नगर निगम दुर्ग अब तक स्थल आबंटन नहीं दिया है। इस संबंध में कब्जाधारियों को आयुक्त के निर्देशानुसार समाचार जारी कर अंतिम बार सूचित किया जा रहा हैं। अवैध कब्जाधारी जमाल खान, प्रेमचं जैन, सत्यनारायण पाण्डे, मो0 मोहसीन रजा, अरमान आलम, अयफाज खान, अब्दुल रसीद, श्रीधर काले, हुलास राम, मो0 जाफर, मो0 रईस अशरफी, अकबर खान, भास्कर राव काले, आबिद खान, इरशाद खान, अब्दुल वारिस, भुरु खान, नफीस अहमद, सफरु खान, हिम्मतलाल मारु, फरोज खान, अब्बास खान, इस्लाम खान, समशाद खान, सहबुद्दीन खान, साजिद बाठिया, परवेज खान, मो0 गनी अशरफी, साहब अली, मो0 सज्जाद हुसैन, असलम कुरैशी, लियाकत अली, हमीद खोखर, ताहिर अली, कमलनारायण, अब्दुल मजीद, मो0 सलीम खान, सफदर अली, अब्दुल सैयद, अयुब अशरफी, लक्ष्मी ताम्रकार सूची में शामिल है। सभी कब्जाधारियों से अपील है कि वे 15 दिवस के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमाकर चिन्हित स्थल पर अपना आबंटन प्राप्त कर व्यवसाय प्रारंभ करें। निर्धारित समय के बाद उपरोक्त आबंटन स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।