छत्तीसगढ़

तखतपुर नायब तहसीलदार पर विधि विरुद्ध मौखिक आदेश देकर दबाव बनाने का आरोप। कलेक्टर से शिकायत

तखतपुर नायब तहसीलदार पर विधि विरुद्ध मौखिक आदेश देकर दबाव बनाने का आरोप। कलेक्टर से शिकायत

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट/तखतपुर तहसील क्षेत्रांतर्गत ग्राम लिम्हा निवासी जितेंद्र कुमार ने नायब तहसीलदार तखतपुर सुश्री रोशनी तिर्की के खिलाफ जिलाधीश कलेक्टर से शिकायत की है। मिली जानकारी अनुसार जितेंद्र कुमार के स्वत्व की भूमि मौजा ग्राम लिम्हा प.ह.न 07, तहसील तखतपुर स्थित खसरा क्रमांक 558/3 रकबा 0.0570 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके अतिरिक्त उनके पूर्वज अंग्रेजों के शासनकाल से कुछ आबादी भूमि पर कोठार बनाकर काबिज़ है। इस जमीन को लेकर पड़ोसी नर्मदा भारती पिता हरबंश निवासी ग्राम लिम्हा के द्वारा वाद उत्पन्न करने पर न्यायालय नायब तहसीलदार तखतपुर के समक्ष वाद प्रकरण दायर किया गया। जिस पर फैसला लंबित है।

बीते दिन उक्त प्रकरण में पेशी होने के कारण पीड़ित अपने पिता के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। जिस दौरान सुश्री नायब तहलसीदार रौशनी तिर्की के द्वारा जिस आबादी भूमि पर वह अंग्रेजों के शासनकाल से कोठार बनाकर रहते आ रहे है। उस जमीन में से एक हाथ भूमि का हक त्याग मौका रिक्त कर वाद उत्पन्न करने वालों को देने का मौखिक आदेश नायब तहसीलदार सुश्री रौशनी तिर्की के द्वारा दिया गया। जिस मौखिक आदेश को उन्होंने विधि विरुद्ध मानते हुए भू- अभिलेखों में अनावेदकों के नाम पर उक्त आबादी भूमि का रकबा हिस्सा दर्ज नही होना बताया है। पीड़ित जितेंद्र ने नायब तहसीलदार पर विधि विरुद्ध मौखिक आदेश देकर दबाव बनाने एवं पद के दुरुप्रयोग का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधीश को सौंपी है। पीड़ित ने जिलाधीश से नायब तहसीलदार सुश्री रौशनी तिर्की के खिलाफ जॉच कर विधि संगत कार्यवाही का मांग किया है। अब देखना होगा कि जिलाधीश के न्यायालय मे अभिलेखों के विपरीत फैसला सुनाया जाता है या फिर अभिलेखों और मौके में काबिज़ लोगों को राहत दी जाती है।

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