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High Court on Collector Ruchika Chauhan: ‘ऑफिस में बैठकर खुद को शेर समझते हैं अधिकारी..’ हाईकोर्ट ने कलेक्टर रुचिका चौहान को लगाई फटकार, जानें क्या है मामला

High Court on Collector Ruchika Chauhan | Source : IBC24

ग्वालियर। High Court on Collector Ruchika Chauhan: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल बेंच ने लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी रामकुमार गुप्ता के मामले में सुनवाई करते हुए ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को फटकार लगाई है। कोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर से कहा कि अधिकारी ऑफिस में बैठकर खुद को शेर समझते हैं। किसी की नही सुनते हैं। कोर्ट को भी किसी में नहीं गिन रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर कलेक्टर से कोर्ट ने सवाल किया कि इस प्रकरण में आपने क्या कार्रवाई की है। जिस पर ग्वालियर कलेक्टर ने कहा कि हमने तहसीलदार को तलब किया है। लोक निर्माण विभाग की सेन्ट्रल पार्क के सामने वाली संपत्ति को कुर्क किया गया है। कोर्ट ने कलेक्टर रुचिका चौहान को कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए 11 मार्च को सुनवाई में फिर तलब किया है।

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दरअसल, ग्वालियर लोक निर्माण विभाग में पदस्थ रामकुमार गुप्ता को उपयंत्री के पद पर वर्गीकृत किया गया था। वर्गीकृत किए जाने के बाद नए वेतनमान की राशि का भुगतान किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया। जिस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। लेबर कोर्ट ने 17 लाख 61 हजार रुपए के भुगतान के आदेश दिए थे। लेकिन विभाग ने उनको यह भुगतान नहीं किया।

गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उनके वकील अभिषेक अग्रवाल ने तर्क दिया कि 2018 में आरआरसी पालन का आदेश दिया। लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 से अवमानना याचिका भी दायर की गई। कलेक्टर ने आरआरसी का पालन नहीं कराया गया। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तलब किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में अवमानना की याचिका के बाद से साल 2018 से अब तक 2025 कई कलेक्टर बदल गए हैं। जिनमें साल 2018 में राहुल जैन उसके बाद अशोक कुमार वर्मा, भरत यादव, अनुराग चौधरी, कौशलेंद्र विक्रम सिंह, अक्षय कुमार सिंह और वर्तमान में रुचिका चौहान कलेक्टर हैं।

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