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Rule Change 2025: आम आदमी के लिए जरूरी खबर.. आज से बदल गए ये नियम, LPG सिलेंडर हुआ महंगा

नई दिल्लीः Rule Change 2025 साल 2025 के तीसरे महीने की शुरुआत हो गई है। माह के पहले तारीख को ही LPG सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक FD की ब्याज दरों तक में बदलाव देखने को मिल रहा है। यह आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आज आखिर क्या-क्या बदलाव होने जा रहा हैः-

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बढ़ गए LPG सिलेंडर के दामः 1 मार्च को LPG सिलेंडर के नए दाम तय हो गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत इस महीने बढ़ा दी गई है। दिल्ली से लेकर अन्य शहरों तक सिलेंडर के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जबकि पिछले महीने बजट के समय 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 7 रुपये कम की गई थी। अब ये राहत वापस ले ली गई है। बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) में बदलाव करती हैं। LPG गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों के महीने के बजट पर असर पड़ना तय है।

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UPI में बीमा : ASB सुविधा लागूः एक मार्च 2025 से UPI सिस्टम में बीमा-ASB (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट) नामक एक नई सुविधा जोड़ी जा रही है। यह सुविधा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि वे अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए पहले से ही राशि को ब्लॉक रख सकेंगे। पॉलिसी होल्डर के अप्रूवल के बाद ही उनके खाते से यह राशि कटेगी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने 18 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे 1 मार्च से इस नई सुविधा को अपने ग्राहकों को प्रदान करें। पॉलिसी जारी होने के बाद ही पॉलिसीहोल्डर के अकाउंट से बीमा कंपनी को राशि ट्रांसफर होगी। यह सुविधा लेने के लिए ग्राहक को अपने इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म में इस ऑप्शन को चुनना होगा।

एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में बदलावः 1 मार्च 2025 को ATF की कीमतों में बदलाव देखा जा सकता है। इसका सीधा असर एयर ट्रैवलर्स (Air travelers) पर होगा। दरअसल ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बदलाव करती है। ATF की कीमतें घटने पर एयरलाइन कंपनियां अपना किराया कम कर सकती है तो वहीं फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो किराया बढ़ सकता है।

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म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट में 10 नॉमिनी जोड़ने की सुविधाः  Rule Change 2025 म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स के नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है। नए नियमों के तहत कोई भी निवेशक अपने डीमैट या म्यूचुअल फंड फोलियो में अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़ सकता है। नए नियमों के तहत, नॉमिनीज को जॉइंट होल्डर्स के रूप में देखा जा सकता है या अलग-अलग सिंगल अकाउंट्स/फोलियो के लिए अलग-अलग नॉमिनी चुने जा सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की नई गाइडलाइंस 1 मार्च 2025 से लागू होंगी। इससे निवेशकों को अधिक लचीलापन मिलेगा और उनकी संपत्ति का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

 

 

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