Supreme Court On EVM : ईवीएम मामले में सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश, कहा- ‘EVM का डाटा न डिलीट करें न लोड करें’
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नई दिल्ली। Supreme Court On EVM: ईवीएम की बर्न मेमोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की इस याचिका में मांग की गई है कि, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम की बर्न मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहा है।
कोर्ट ने ये आदेश मंगलवार को ईवीएम की मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर के प्रमाणीकरण और जांच की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश तय करने की मांग पर सुनवाई के दौरान दिये। हालांकि, कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग को मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। लेकिन, आयोग से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूछी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि, जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं, उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे।
मिली जानकारी के अनुसार, याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला दिया गया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर यानी मतपत्र के ज़रिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया था साथ ही, वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग को भी ठुकरा दिया था, लेकिन कोर्ट ने बेहतर पारदर्शिता के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 सप्ताह के भीतर ईवीएम के बर्न्ट मेमोरी की जांच की अनुमति दी थी।
Supreme Court On EVM: कहा गया कि, आयोग ने अब तक बर्न्ट मेमोरी की जांच को लेकर प्रोटोकॉल नहीं बनाया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि, चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि, वह ईवीएम के चारों हिस्सों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करे।