छत्तीसगढ़

रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा यात्री ट्रेनों/स्टेशनों में फायर सेफ्टी के लिए ’आपरेशन संरक्षा’ के तहत की जा रही कार्यवाही

*रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा यात्री ट्रेनों/स्टेशनों में फायर सेफ्टी के लिए ’आपरेशन संरक्षा’ के तहत की जा रही कार्यवाही*

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट दिनांक: 14 जनवरी 2025
रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीनों मंडलों में ‘‘आपरेशन संरक्षा’’ के तहत विशेष फायर सेफ्टी ड्राइव चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हावड़ा-मुंबई मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों जैसे शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस (12906), आजाद हिंद एक्सप्रेस (12130), नांदेड़-संतरागाछी एक्सप्रेस (12767) और हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस (12834) के पैंट्रीकार का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान, अनाधिकृत रूप से उपयोग किए जा रहे एलपीजी सिलेंडर और हिटर जैसे ज्वलनशील उपकरण पाए गए। अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025 के पहले सप्ताह में 5 पैंट्रीकार प्रबंधकों पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 व 153 के तहत मामला दर्ज किया गया।

पिछले वर्षों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए वर्ष 2023 में 14 और वर्ष 2024 में 20 पैंट्रीकार स्टाफ पर कार्रवाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, संबंधित ट्रेनों के ठेकेदारों पर रेलवे बोर्ड और आईआरसीटीसी द्वारा जुर्माना लगाया गया। यह अभियान निरंतर जारी है।

रेलवे सुरक्षा बल ने आम जनता से अपील की है कि ट्रेनों और स्टेशनों पर विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन न करें। ऐसा करना कानूनन अपराध है, जिसके तहत 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

Related Articles

Back to top button