Guest Teachers Reservation : नए साल पर अतिथि शिक्षकों को मोहन सरकार का बड़ा तोहफा.. अब भर्ती में मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण, अधिसूचना जारी

भोपाल। Guest Teachers Reservation : नए साल में मध्यप्रदेश मोहन सरकार ने राज्य के अतिथि शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दे दी है। बता दें कि कुछ समय पहले अतिथि शिक्षकों ने मोहन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं अब मोहन सरकार ने शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। ये नए साल का सबसे बड़ा तोहफा है। मध्यप्रदेश सरकार ने हजारों अतिथि शिक्षकों को नए साल का तोहफा दे दिया। अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में 50 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है।
अतिथि शिक्षक को 50% आरक्षण का लाभ
मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के राजपत्र में संशोधन किया। अब अतिथि शिक्षक को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम भी तय कर दिए गए। न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया होना चाहिए।
अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में, रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। बता दें संविदा शिक्षक लंबे समय से भर्ती में सरकार से ये मांग कर रहे थे, जो सरकार ने पूरा कर दिया। 50% पद संविदा,10% पद एक्स सर्विसमैन, 6% पद दिव्यांग के लिए आरक्षित रहेंगे।
किन अतिथि शिक्षकों को मिलेगा लाभ
अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में काम किया हो। हर सत्र में कम से कम 30 दिन तक अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हों। तीनों सत्रों का कुल अनुभव 200 दिनों का होना चाहिए। आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पर रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
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FAQ Section:
1. मध्यप्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को कौन सा बड़ा तोहफा दिया है?
मध्यप्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। यह निर्णय नए साल में अतिथि शिक्षकों को बड़ा तोहफा है।
2. अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ किस आधार पर मिलेगा?
अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में काम किया हो और प्रत्येक सत्र में कम से कम 30 दिन तक सेवाएं दी हों, जिससे कुल अनुभव 200 दिनों का हो।
3. सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए किन शर्तों के तहत आरक्षण प्रदान किया है?
मध्यप्रदेश सरकार ने सेवा शर्तों और भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए तय किया है कि अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और 200 दिनों के कार्य अनुभव की शर्त रखी गई है।
4. अगर अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या होगा?
यदि अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।
5. अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण में कौन से अन्य वर्गों के लिए आरक्षित पद होंगे?
50% आरक्षण में 10% पद एक्स सर्विसमैन के लिए, 6% दिव्यांगों के लिए और 50% पद संविदा शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे।