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CG News: छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स के साथ मिलेगा 10% ब्याज, हाईकोर्ट ने निराकृत की याचिका

Today News and LIVE Update 23 October | Chhattisgarh government employees will get Diwali bonus

बिलासपुर: employees of Chhattisgarh get 10% interest along with arrears हाईकोर्ट ने पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका मंगलवार को निराकृत कर दी। एरियर्स पर ब्याज देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर संचालक पंचायत और जिला पंचायत सीईओ कोरिया के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। विभाग की ओर से 10 प्रतिशत ब्याज देने की जानकारी दी गई, इसके बाद अवमानना याचिका को कोर्ट ने निराकृत कर दिया।

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बता दें कि अविनाश नामदेव सहित 7 अन्य कोरिया जिला पंचायत अंतर्गत शिक्षक पंचायत के पद पर कार्यरत थे। बाद में उनका शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया। शासन के निर्णय अनुसार पंचायत शिक्षकों को 8 साल की सेवा के बाद पुनरीक्षित वेतनमान मिलना था। लेकिन इसका लाभ नहीं मिला। शिक्षकों ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुनरीक्षित वेतनमान और उसका एरियर्स 90 दिन में दे अन्यथा 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

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पंचायत विभाग ने करीब 3 साल बाद एरियर्स का भुगतान तो कर दिया, लेकिन ब्याज नहीं दिया। जिस पर अवमानना याचिका लगाई गई। मामले में कोर्ट ने संचालक पंचायत और सीईओ कोरिया को अवमानना नोटिस जारी किया। संचालक ने 7 शिक्षकों के लिए 11 लाख रुपये ब्याज के लिए आवंटित किया और सीईओ ने उक्त राशि का याचिकाकर्ताओं को भुगतान कर न्यायालय में जानकारी दी।

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