छत्तीसगढ़

पुलिस अधीक्षक गोवर्धन के मार्गदर्शन में थाना नरहरपुर क्षेत्र में हो रहे अवैध तस्करी

कांकेर खबर

पुलिस अधीक्षक गोवर्धन के मार्गदर्शन में थाना नरहरपुर क्षेत्र में हो रहे अवैध तस्करी एवं अन्य असामाजिक कार्यों पर रोक लगाने हेतु विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया था जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तस्लीम आरिफ के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी नरहरपुर तोबियस खाखा के जरिये मुखबिर सूचना मिला की आरोपी भानुप्रकाश सिन्हा पिता गजानंद सिन्हा मुरुमतरा अपने घर के कमरे मे अवैध रूप से वन्य जीव पशु बारहसिंगा का खाल अपने घर में छुपा कर रखा है सूचना पर स्टाफ गोवर्धन कोर्राम, नीलेश साहू, दिनेश कांगे, महेंद्र चनापे के सूचना तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु गवाहो के ग्राम मुरुमतरा आरोपी के मकान हेतु रवाना हुआ घटना स्थल आरोपी का मकान पहुंचकर धारा 91 जा. फौ. का नोटिस जारी किया गया एवं आरोपी से अवैध खाल रखने के सम्बन्ध मे वैधानिक दस्तावेज पेश करने को कहा गया किन्तु आरोपी के द्वारा दस्तावेज नहीं होना बताया तदपश्चात तलाशी लेने हेतु अनुमति आरोपी से प्राप्त किया गया स्वयं की एवं स्टाफ की तलाशी ली गयी तदपश्चात आरोपी के मकान की तलाशी ली गयी, तलाशी के दौरान आरोपी के द्वारा एक अन्य वन्यजीव की खाल कमरे से निकालकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष बरामद की गयी एवं गवाहों से खाल की पहचान कराई गयी!

 

जिन्होंने खाल वन्य पशु बारहसिंगा का होना जाहिर किया तदपश्चात् विधिवत खाल की जप्ती गवाहों के समक्ष की गयी! आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा सबूत के पाए जाने पर मौके पर ही गिरफ़्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया गिरफ़्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गयी! आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 39, 44, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का पाए जाने से असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया एवं आरोपी भानुप्रकाश सिन्हा पिता गजानंद सिन्हा मुरुमतरा थाना नरहरपुर को न्यायालय रिमांड पर भेजा गया!

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