छत्तीसगढ़

थाना मस्तुरी द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार*

*थाना मस्तुरी* *जिला बिलासपुर* *अप क्रमांक* 513/2024
*धारा* 34(2)आबकारी एक्ट

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट
◆ *थाना मस्तुरी द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार*
◆ *पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा अवैध शराब पर लगातार कड़ी कार्यवाही करने का दिया गया है निर्देश*
◆ *01 आरोपी के खिलाफ 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही।*
*नाम आरोपी* :-
*नांही धनवार पिता केजउ राम धनवार उम्र 45 साल निवासी धनवार पारा भिलाई थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर छ ग*
*जप्ती*
*07 लीटर महुआ शराब किमती 1400 रूपये*

विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह द्वारा जिले में चले रहे अवैध शराब ब्रिकी पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किए जाने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) श्रीमति अर्चना झा एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन में व थाना प्रभारी मस्तुरी अवनीश पासवान के नेतृत्व में नशे के अवैध शराब ब्रिकी पर अकुश लगाने हेतु पतासाजी की जा रही थी आज दिनांक 28.09.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला की एक व्यक्ति ग्राम भिलाई धनवार पारा में अपने घर में अवैध शराब ब्रिकी करने हेतु छिपा कर रहा है। सूचना पर रेड कार्यवाही कर ग्राम भिलाई धनवार पारा में आरोपी नांही धनवार के कब्जे से 14 लीटर महुआ शराब को अवैध रूप से ब्रिकी करने के नियत से रखा मिला उक्त आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आब एक्ट के अतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफतार कर आज दिनाक 29.09.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश पासवान, स. उ.नि शिव चंद्रा आरक्षक शिवधन बजारे, प्रेम बंजारे ,सद्दाम पाटले का विशेष योगदान रहा।

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