छत्तीसगढ़

संयुक्त टीम द्वारा कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में मेसर्स शक्ति राईस मिल की जांच की गई

संयुक्त टीम द्वारा कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में मेसर्स शक्ति राईस मिल की जांच की गई

राईस मिल द्वारा एफ.सी.आई. गोदाम में 372 मे. टन उसना तथा 532 मे. टन अरवा चांवल जमा नहीं करने के कारण परिसर का भौतिक सत्यापन किया गया

मॉ शक्ति राईस मिल को 31 अगस्त 2022 तक 500 मे. टन चांवल एफ.सी.आई. के गोदाम में जमा करने के निर्देश

कवर्धा, 25 अगस्त 2022। भारतीय खाद्य निगम में मिलर्स द्वारा धान उठाव के अनुपातिक चांवल जमा में कोताही बरतने के कारण 24 अगस्त 2022 को कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देशानुसार खाद्य निरीक्षक बोड़ला, खाद्य निरीक्षक कवर्धा, चारभाठा धान संग्रहण केन्द्र प्रभारी व मंडी स्टॉफ की संयुक्त टीम के द्वारा मेसर्स मॉ शक्ति राईस मिल ग्राम पंचायत सिंघनपुरी तहसील कवर्धा की जांच की गई। राईस मिल द्वारा एफ.सी.आई. गोदाम में 372 मे. टन उसना चांवल तथा 532 मे. टन अरवा चांवल जमा नहीं करने के कारण परिसर का भौतिक सत्यापन किया गया।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में जिले के सभी राईस मिलो की समीक्षा बैठक लिया गया। जिसमें मॉ शक्ति राईस मिल को 31 अगस्त 2022 तक 500 मे. टन चांवल एफ.सी.आई. के गोदाम में जमा करने के निर्देश दिया गया। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग एवं चांवल उपार्जन आदेश-2016 की कंडिका 4, 5, 6 एवं 12 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण उक्त मिल संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर खाद्य शाखा को प्रतिवेदित किया गया। आगामी दिनों में मिलर्स द्वारा अनुपातिक चांवल जमा न कर पाने की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3/7 में निहित प्रावधानों के अनुरुप वसूली, शास्ति की कार्यवाही की जाएगी। आगामी दिनों में अन्य मिलर्स के परिसरो को भी भौतिक सत्यापन गठित टीम द्वारा किया जाएगा एवं किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर मिलर्स के विरुद्ध वसूली एवं काली सूची में नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।

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