सरपंच के प्रयास से हाइकोर्ट ने दिया ग्राम पंचायत हीरापुर के पक्ष में आया फैसला, हीरापुर पुनः बना मक्काटोला का आश्रित ग्राम

सरपंच के प्रयास से हाइकोर्ट ने दिया ग्राम पंचायत हीरापुर के पक्ष में आया फैसला, हीरापुर पुनः बना मक्काटोला का आश्रित ग्राम
देवेन्द्र गोरले सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- डोंगरगढ़- उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मक्काटोला के आश्रित ग्राम हीरापुर की मांग को सही मानकर ग्रामवासियों के पक्ष में फैसला दिया है। पंचायत परिसीमन 2019 के अंतर्गत ग्राम पंचायत मक्काटोला के आश्रित ग्राम हीरापुर को मक्काटोला से अलग करके नवीन पंचायत गोविंदपुर में जोड़ दिया गया था, जिसकी जानकारी गाँव के युवा सरपंच हेमलाल वर्मा को लगने के बाद ग्रामवासियों को लेकर विधायक दलेश्वर साहु से मिलने पहुंचे जहां विधायक श्री साहू ने माना कि उनकी अनुशंसा पर ही गोविंदपुर को नया पंचायत बनाया गया है और हीरापुर को उसमें जोड़ा है, परन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि हीरापुर से गोविंदपुर जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है इसलिए मैंने यह फैसला किया लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लिस्ट राज्य शासन को भेज दी गई है। इसके बाद सरपंच सभी ग्रामवासियों को लेकर कलेक्टर एवं SDM को ज्ञापन सौंपा और बताया कि गाँव वाले के बिना जानकारी दिए हमे पंचायत से अलग कर दिया गया और हमे इसका दावा आपत्ति का भी समय नहीं दिया गया। अधिकारी द्वारा भी यही कहा गया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके तुरंत बाद रात को सरपंच हेमलाल वर्मा ने गाँव में बैठक करवाया और वहाँ से यही फैसला किया गया कि अब वे हाईकोर्ट जाएंगे। पुरे गाँव के ग्रामीणो ने चंदा किया, किसी ने धान बेंचकर पैसा दिया तो किसी ने अपने मजदूरी का पैसा दिया ऐसे करके सभी ग्रामीण सरपंच हेमलाल वर्मा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए राजी हो गए और सभी ग्रामीणों ने यही प्रतिज्ञा ली वे इस केश को जीतेंगे। उसके बाद डोंगरगढ़ के वकील सत्यपाल खोब्रागढ़े से राय लेकर के सरपंच हेमलाल वर्मा एवं गाँव के मुखिया ढेलू राम वर्मा, रामजी वर्मा के साथ बिलासपुर जाकर के हाईकोर्ट के महा अधिवक्ता श्री पराग कोटेजा जी के माध्यम से 21/10/2019 को याचिका दायर की। उसके बाद 13/11/2019, 19/11/2019 , 20/11/2019 को सुनवाई हुई तथा 25/11/2019 और 26/11/2019 को फाईनल बहस की गई,जिसके बाद सरपंच हेमलाल के मौजुदगी में उच्च न्यायालय के सम्मानीय न्यायधिपति श्री पी.सैम.कोशी जी 28/11/2019 को फैसला सुनाया कि ग्राम हीरापुर को नियम के विरुद्ध ग्राम पंचायत मक्काटोला से हटाकर गोविंदपुर में जोड़ा गया है जो गलत है उसे पहले कि तरह यथावत मक्काटोला में रखा जाने का निर्देश शासन – प्रशासन को दिया। यह खबर सुनकर पुरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और शाम को गाँव में पटाखे जलाकर खुशियाँ मनाया गई। सरपंच हेमलाल वर्मा ने सभी ग्रामवासियों, मीडिया के सभी साथियों का जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने में उनके कदम से कदम मिलाकर चलें का आभार व्यक्त किया।
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