छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

आईजी ने ली अभियोजन अधिकारियों की बैठक

भिलाई। न्यायालय से दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा हेतु दुर्ग रेन्ज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा की अध्यक्षता मेें रेन्ज के अभियोजन अधिकारियों की बैठक पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेन्ज के कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं दुर्ग रेन्ज के सभी जिलों के जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित हुए।  उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील नंबर-1485/08 गुजरात विरूद्ध किशन भाई व अन्य में पारित निर्णय के परिपालन में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में माह अक्टूबर 2019 में न्यायालय से दोषमुक्त प्रकरणों के दुर्ग जिले के 42, कबीरधाम में 92, बेमेतरा के 58, राजनांदगाँव के 115 व बालोद के 32 कुल 339 प्रकरणों की बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान दोषमुक्त प्रकरणों के संबंध में बारीकी से अध्ययन किया गया जिसमें विवेचक एवं पैरवीकर्ता के विरूद्ध न्यायालय द्वारा की गई विपरीत टीप एवं अपील प्रकरणों के संबंध में परीक्षण कर विवेचना में पायी गई त्रुटियों की पुनरावृत्ति न होने हेतु विवेचक अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में निर्देशित किया गया। इसी प्रकार गुण दोष के आधार पर अपील हेतु प्रस्तावित प्रकरणों की समय सीमा में अपील की कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने अभियोजन अधिकारियों को निर्देशित किया। हर महीने इस संबंध में बैठक का आयोजन किया जायेगा।

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