छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

जिले में नही है एक भी अतिसंवेदशनशील मतदान केन्द्र

निकाय चुनाव के लिए पर्याप्त है पुलिस बल नही बुलाना पड़ेगा अतिरिक्त बल

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित आनंद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव के लिए यहां की पुलिस बल पर्याप्त संख्या में है, बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल नही बुलाना पड़ेगा। कलेक्टर ने आगे बताया कि जिले निकाय चुनाव के लिए 373 मतदान केन्द्र है जिसमें 176 संवेदनशील मतदान केन्द्र माना गया है वहीं इस बार एक भी अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र नही है। दुर्ग नगर निगम के लिए एवं भिलाई के दो वार्डों में हो रहे उपचुनाव के लिए पुलगांव चौक के पास भारती कालेज को मतगणना स्थल बनाया गया है वहीं कुम्हारी, अहिवारा, पाटन, धमधा सहित अन्य जगहों के लिए स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केन्द्र उसी निर्वाचन क्षेत्र में बनाया जायेगा।

उन्होंने आगे बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों को राज्य निर्वाचन आयोग अक्षरश: पालन व अनुसरण किया है। स्थानीय निर्वाचन नगरीय निकाय के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से जिन नगरीय निकाय वार्डों में निर्वाचन होना है, वहां आदर्श आचार संहिता लागू है। बताया गया कि निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार जिन नगर निगम की जनसंख्या 3 लाख से कम हैए वहां के पार्षद का चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा 3 लाख रूपए निर्धारित किया गया है। नगर पालिका परिषद के लिए 1 लाख 50 हजार रूपए व नगर पंचायत के लिए 50 हजार रूपए व्यय की सीमा निर्धारित किया गया है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन माध्यम से भी नामांकन कर सकता है। ऑनलाईन प्रक्रिया में सभी निर्धारित दस्तावेजों को स्कैन कर संलग्न करना होगा। नगर निगम के लिए अमानत राशि 5 हजार रूपए, नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार रूपए एवं नगर पंचायत के लिए 1 हजार रूपए शुल्क निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थि के लिए 50 प्रतिशत छूट रहेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को नामांकन के दरमियान अथवा नामांकन की अंतिम तिथि के पूर्व जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ऑनलाईन प्रक्रिया में आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों को निर्धारित तिथि तक वास्तविक कॉपी की प्रति आरओ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

सभी अभ्यर्थीयों को व्यय लेखा का संधारण अपने नए बैंक एकाउंट से करना होगा। निर्वाचन लडऱहे अभ्यर्थियों को प्रचार प्रसार के लिए अपने क्षेत्रों में जुलूस,रैली, आमसभा की अनुमति 48 घंटे पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से लेना आवश्यक होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के पाम्पलेट,पोस्टर के प्रकाशन के लिए मीडिया प्रमाणन एवं अनुविक्षण समिति से निर्धारित प्रारूप में 24 घंटे पूर्व अनुमति लेना होगा। जिस वार्ड में या अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में प्रचार.प्रसार के लिए बाहर से स्टार प्रचारक बुलाए जाते हैं तो प्रचार प्रसार की राशि संबंधित के खाते में जोडा जाएगा। अभ्यर्थी को प्रतिदिन व्यय लेखा संधारित करना होगा। मतदान तिथि के एक दिन पूर्व प्रचार.प्रसार बंद होगा। मतदान तिथि के 1 दिन पहले मध्य रात्रि 12 बजे के पूर्व ही प्रचार.प्रसार किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर 21 दिसंबर को मतदान होता है तो 19 दिसंबर की मध्य रात्रि अर्थात् 12 बजे तक ही प्रचार .प्रसार किया जा सकेगा।

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