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EPFO Latest Update: ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा अपडेट, PF अकाउंट को लेकर नियमों में हुआ ये बदलाव

EPFO Latest Update: नई दिल्ली। अगर आप भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने गैर-लेनदेन वाले पीएफ खातों के निपटान से जुड़ी प्रक्रियाओं में कई बदलाव कर दिए हैं। ताकि यूजर्स के व्यक्तिगत विवरण में बदलाव किए जा सकें। अगर सब्सक्राइबर, पिता, माता और पत्नी के नाम में कोई गलती है, तो उसे संयुक्त घोषणा के जरिए सुधार करने का मौका दिया गया है।

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EPFO की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, सदस्‍यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3।0 की मंजूरी दे दी गई है। पहले EPFO नाम में दो अक्षरों से ज्यादा के बदलाव को बड़ा बदलाव मानता था। अब उस Tहै। स्पेलिंग के मामले में किए जाने वाले बदलावों के लिए पूरा नाम दर्ज करने की अक्षर सीमा हटा दी गई है।

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अब इस नए नियम के बाद UAN प्रोफाइल में अपडेट या सुधार के लिए दस्‍तावेज देने होंगे। साथ ही डिक्‍लेयरेशन देकर आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने गाइडलाइन में कहा कि अक्‍सर देखा जाता है कि कई तरह की गलतियां होती हैं, जिसे सुधारने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी डेटा अपडेट नहीं होने के कारण होता है। ऐसे में ये गाइडलाइन पेश की गई है।

ई-केवाईसी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी

EPFO ने धोखाधड़ी को रोकने के साथ-साथ सालों से लेन-देन न किए गए पीएफ खातों से नकदी निकालने में आने वाली दिक्कतों को रोकने के लिए E-KYC बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
इसके अलावा, अधिकांश गैर-लेनदेन वाले पीएफ खातों में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नहीं होता है। ऐसे मामलों में, खाताधारकों को संबंधित कार्यालयों में जाना पड़ता है या EPFIGMS पोर्टल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना पड़ता है।

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वरिष्ठ नागरिकों और अन्य चिकित्सा समस्याओं से पीड़ित लोगों को केवल पोर्टल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेने, अपने दरवाजे पर जाने और पीएफ कर्मचारियों को UAN देने की जरूरत है। KYC पूरा किया जा सकता है और नकदी का दावा किया जा सकता है। अगर PF ग्राहक के खाते में नकद शेष 1 लाख रुपये से कम है, तो संबंधित लेखा अधिकारी (एओ) और यदि यह 1 लाख रुपये से अधिक है, तो सहायक पीएफ आयुक्त (APFC) या क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त (RPFC) निर्णय लेंगे।

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जिस कंपनी में सब्सक्राइबर्स ने काम किया है, उसके बंद होने की स्थिति में, जिनके पास UAN नहीं है, वे इसे PF कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब की मृत्यु की स्थिति में फॉर्म-2 में उल्लिखित नामांकित व्यक्ति के नाम पर E-KYC की जा सकती है और नकदी का दावा किया जा सकता है। अगर नामित व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है तो कानूनी उत्तराधिकारी ईपीएफ का दावा कर सकते हैं।

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