RBI Guidelines for Digital Fraud: Digital Fraud रोकने बैंकिंग सर्विस में होंगे बदलाव, आरबीआई ने जारी की ड्राफ्ट गाइडलाइन
RBI Guidelines for Digital Fraud: आधुनिकता की इस दुनिया में आज कल हर कोई टेक्नोलॉजि का इस्तेमाल करता है। वहीं अब बैंक के सारे काम भी डिजिटल तरीके से किए जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए दूर-दराज बैठे लोगों से लेनदेन करना आसान हो चुका है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होने के साथ बैंकिंग फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं जिसे रोकने के लिए बैंकों के द्वारा भी अब कई तरह के निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है। जिसके लिए लोगों से इस प्रस्ताव पर अपनी राय भी मांगी है। इस ड्राफ्ट के अनुसार वेंडर को आधार-इनेब्लड पेमेंट सिस्टम (AePS) की सुविधा मिलने वाली है। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगी। इसको लेकर आरबीाई ने बैंकों के साथ एनपीसीआई को भी निर्देश दिया है।
RBI Guidelines for Digital Fraud: वहीं आरबीआई ने इस प्रस्ताव में कहा है कि अगर कोई वेंडर पिछले 6 महीने से कोई पेमेंट नहीं करता है तो बैंक को फिर से केवाईसी (Know Your Customer) करवाना होगा। वहीं, एनपीसीआई को कहा है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि केवल एक बैंक में ही आधार-इनेब्लड पेमेंट सिस्टम लागू होना चाहिए। बता दें बैंकों और एनपीसीआई और बैंकों को इन प्रस्ताव के निर्देशों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। साथ ही इन प्रस्तावों को लेकर आरबीआई ने कहा है कि 31 अगस्त तक आम लोग भी अपनी राय दे सकते हैं।
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