*आरटीई प्रवेशित बच्चों को प्रेरित करने मेंटर नियुक्त।* छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिले के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांरभित कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर कमजोर एवं दुर्बल वर्ग के तथा अलामित समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। इन विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को सतत् प्रेरित करने एवं सहायता प्रदान करने तथा पालक, स्कूल प्रबंधन एवं प्रशासन के मध्य समन्वय कर विद्यार्थियों को उसकी शिक्षा निरंतर रखने में आने वाले अवरूधों को दूर करने के लिए जिले में कलेक्टर अवनीश शरण सहित जिले के 117 आला अधिकारियों को मेंटर नियुक्त किया गया है। मेंटर आरटीई के अंतर्गत प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करायेंगे। विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से संपर्क में रहेंगे एवं उनको विद्यालय में कोई समस्या आती है तो उसे हल करने की दिशा में कार्य करेंगे। यदि विद्यार्थी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होता है, तो पालक एवं विद्यार्थी को प्रेरित कर नियमित उपस्थिति की दिशा में कार्य करेंगे। मेंटर पालकों एवं विद्यालय में समन्वय स्थापित कर यह प्रयास करें कि विद्यार्थी ड्रॉप आउट न हो। मेंटर यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि शाला के सामान्य विद्यार्थी एवं आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के मध्य शाला प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार की असमानता की व्यवहार न किया जा रहा है। मेंटर द्वारा यह भी मॉनिटरिंग की जायेगी की अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध हो तथा विद्यालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न किया जाए। यदि विद्यालय द्वारा प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो मेंटर द्वारा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षराकर्ता को दी जायेगी।