छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

शारदापारा 1269 आवासीय भूखंड आज भी है और आगे भी रहेगा

भिलाई – छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बदरूदीन कुरैशी विगत दिनों कुछ भ-ूमाफिया एव राजनैतिक दलाल भिलाई कि जनता को भावात्मक गुमराह कर सुनियोजित बयानबाजी कर रहे है जबकि दिनांक 6/09/2019 को शारदापारा आवासीय योजना के हितग्राहियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिवडहरिया को पत्र देकर बिलासपुर हाईकोर्ट के सिंगल एवं डबल बैंच के निर्णय के अधार पर पट्टा नवीनीकरण बिजली पानी, सडक, की व्यवस्था सीमाकनकर भूखंड दिया जाये ताकि हितग्राही अपना मकान बना सके। नगरीय प्रशासन मंत्री शिवडहरिया ने नगर निगम भिलाई के आयुक्त को आवेदन में ही लिखकर 7 दिन के अन्दर वस्तु स्थिति की जानकारी देने आदेश दिया है।
कुरैशी ने विज्ञप्ति में 1269 अवासीय भूखंडधारियों को कुछ भू-माफिया राजनैतिक दलाल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठाथोथी बयानबाजी कर रहे है ताकि निरस्त होने के बाद लाखों करोड रूपया कमाया जा सके लेकिन भिलाई कि जनता ने इस मनसूबे को कभी पुरा नहीं होने देगी जबकि इस प्रकरण में भी नगरीय प्रशासन के कुछ अधिकारी शामिल थे। और पार्षदों के माध्यम से समान्य सभा में प्रस्ताव पास करना चाहते थे जबकि शारदापारा आवासीय योजना के मामले को राज्य सरकार ने दिनांक 27/1/2003 को राज्य सरकार पहले से ही रोक आदेश लगा दिया था कि शारदापारा आवासीय योजना की सारी कार्यवाही रोक दी जाये तथा पुरे रिकार्ड मूल रूप से सरकार के पास मंत्रालय भेजा जाये उसके बाद भी राज्य सरकार के पास नहीं भेजा गया और 28/5/2004 को नगर पालिक निगम के समान्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पास कर राज्य शासन को अनुमोदन के लिए 10/6/2004 को भेज दिया गया राज्य शासन ने दोनों प्रस्ताव 28/5/2004 समान्य सभा की बैठक और 10/6/2004 को राज्य शासन अनुमोदन को बिलासपुर हाईकोर्ट अवैध माना उसके बावजूद नगर पालिक निगम भिलाई ने लीज का एवं पट्टे का नवीनकरण नहीं किया।
भिलाई नगर निगम बिलासपुर हाईकोर्ट के डबल बैंच में अपील दायर किया हाईकोर्ट ने भूखंड धारियों के अधिकार के पक्ष में निर्णय दिया वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और अपीलार्थी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कार्य किया है इसके बावजूद लीज नवीनकरण नहीं किया गया इसलिए भूखंडधारियों को हाईकोर्ट जाना पडा और बिलासपुर हाईकोर्ट के विद्धवान न्याधीश श्री मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी ने डब्लू.पी.सी नम्बर 273/2016 भोजराज और अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ शासन को यथास्थिति बनाये रखने एवं अगले तारीख में निर्णय देने की बात कहा है विद्धवान न्यायधीश श्री मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी ने हाईकोर्ट रिट पिटीशन में अपने सिंगल बैंच में दिनांक 10/03/2011 को स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 28/05/2004 भिलाई निगम द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें शारदापारा आवासीय योजना का निर्णय हुआ वह गैर-कानूनी एवं विधि के समक्ष टिकने योग्य नहीं है कुछ राजनैतिक दबाव एवं आई.ए.एस. अधिकारियों के कारण 1269 शारदापारा आवासीय योजना के हितग्राहियों को भटकना पड रहा है।
नगरीय प्रशासन मंत्री शिवडहरिया, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को शपथ पत्र के साथ आवेदन देकर अनुरोध किया है कि शारदापारा आवासीय योजना की किसी वरिष्ठ कांग्रेसजनों से इसकी जांच करा ले इससे स्पष्ट हो जायेगा किस तरह राजनैतिक दबाव में आकर कुछ अधिकारीयों ने गलत निर्णय दिया था जिससे हजारों गरीबों का नुकसान हो सकता है और कुछ भू-माफिया राजनैतिक दलाल किस्म के लोग भावात्मक बयानबाजी कर शारदापारा आवासीय योजना के 1269 हितग्राहीयों को भू-खण्ड से वंचित करना चाहते है। उक्त कथन मेरा असत्य होने पर जो भी कानूनी कार्यवाही कि जायेगी वह मुझे मान्य होगा।

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