बहेराखार जलाशय में मत्स्यपालन मत्स्याखेट एवं मत्स्य विक्रय के लिए 10 वर्ष लीज के लिए आवेदन आमंत्रित
समिति, समूहों को 15 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं आवेदन
कवर्धा, 02 जुलाई 2024। छत्तीसगढ़ राज्य मछलीपालन अधीनस्थ बोड़ला विकासखंड के बहेराखार जलाशय औसत जलक्षेत्र 250.0 हेक्टयर को मत्स्यपालन मत्स्याखेट एवं मत्स्य विक्रय के लिए 10 वर्ष (लीज अवधि समाप्त होने की तिथि 15 जून होगी) के लीज पर दिया जाएगा। मछलीपालन विभाग के सहायक संचालक श्री आरडी सिंह ने बताया कि जलाशय आवंटन के लिए प्रारंभिक राशि 1 लाख 92 हजार 500 रूपए है। शर्तों का जलाशय लेने के इच्छुक समितियों, समूहों को 15 जुलाई 2024 तक कार्यालय सहायक संचालक मछलीपालन को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि पश्चात् समिति, समूह के आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।
सहायक संचालक श्री सिंह ने बताया कि जलाशय के कार्यक्षेत्र की सक्रिय मछुआ सहकारी समितियां होगी। इसके साथ ही जलाशय के निकटस्थ मछुआ सहकारी समूह, उक्त दोनों वर्ग के मछुआ सहकारी समिति, समूह न होने की स्थिति में 8 कि.मी. की परिधि में आने वाली व अन्य मछुआ सहकारी समिति, समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता क्रम के समिति, समूह न होने अथवा जलाशय को लीज पर लेने के इच्छुक न होने के स्थिति में अन्य जलाशय परिधि के 8 कि.मी. ऊपर की परिधि में आने वाले मत्स्य सहकारी समिति, समूह को दिया जा सकेगा। मछुआ सहकारी समिति, समूह को 2 हेक्टेयर प्रति सदस्य (व्यक्ति) के मान से जलाशय पट्टे पर दिया जा सकेगा। एक समिति एक ही आवेदन कर सकेगी। आवेदन में समिति का विधि अनुकुल ठहराव प्रस्ताव लीज राशि की सहमति एवं अनुबंध शर्तों को पालन करने की सहमति का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। पट्टा स्वीकृति होने के दिनांक से संबंधित समिति, समूहों को 10 दिवस के अन्दर लीज राशि की प्रथम किस्त जमा कर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। जलाशय का जलक्षेत्र 2.00 हे. प्रति व्यक्ति के मान से यदि एक समिति से अधिक समिति लीज पर लेना चाहेगी तो पृथक-पृथक प्रस्ताव, आवेदन देना होगा ऐसी स्थिति में सभी समितियों से अनुबंध का निष्पादन किया जाएगा। जिसके अनुसार सभी समिति समान रूप से शासकीय देनदारी/शर्तों के पालन के लिए जिम्मेदार होगी।
उन्होंने बताया कि यदि एक से अधिक समितियां सम्मिलित होकर किसी एक समिति को अधिकृत कर लीज पट्टा लेना चाहेगी तो सहकारी नियमों के तहत पंजीयन कर तैयार अपेक्स बाड़ी माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगी। स्वीकृत पट्टाधारी द्वारा अनुबंध शर्तों के अनुसार समयावधि में अनुबंध का निष्पादन, पंजीकरण न किए जाने की स्थिति में स्वीकृत पट्टाधारी का पट्टा निरस्त करते हुए अन्य समितियों, समूहों के प्रेषित आवेदन पर विचार किया जाएगा। पट्टाधारक द्वारा अनुबंध शर्त के उल्लंघन किए जाने के स्थिति में सबंधित जिले के विभागीय जिला अधिकारी द्वारा पट्टाधारक को वांछित कार्यवाही के लिए 15-15 दिवस के अन्तराल में 03 नोटिस देकर सक्षम विहित प्राधिकारी (संचालक मछली पालन छ.ग.) की अनुमति से पट्टा निरस्त कर सकेगा। स्वीकृत पट्टाधारक को संबंधित जलाशय में मत्स्य पालन विका का कार्य सुचारू रूप से जारी नियम निर्देशों के तहत किए जाने के लिए विभाग में पदस्थ अधिकारी द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देश दिए जा सकेंगे, जिसका पालन पट्टाधारक को अनिवार्य रूप से करना होगा। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में 16 जून से 15 अगस्त तक जलाशयों में मत्स्याखेट नदी नियम अन्तर्गत प्रतिबंधित रहेगा, जिसका पालन पट्टाधारक को करना अनिवार्य होगा। पट्टाधारक को शासन द्वारा निर्धारित साईज एवं मछली निकालने की सहमति देनी होगी तथा पट्टाधारक को मत्स्य बीज उत्पादन एवं अनुसंधान कार्यों के लिए विभाग के मांग अनुरूप मत्स्य प्रजनक निर्धारित शासकीय दर पर आपूर्ति करनी होगी। उक्त शर्तों का जलाशय लेने के इच्छुक समितियों, समूहों को 15 जुलाई 2024 तक कार्यालय सहायक संचालक मछलीपालन को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि पश्चात् समिति, समूह के आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।