छत्तीसगढ़

थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ0ग0

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट
📌अपराध क्रमांक 268/2024 धारा 363,366,376,भादवि, 4,6, पॉक्सो एक्ट
📌 नाबालिक लडकी को जबरदस्ती भगाकर ले जाने एवं बलात्कार करने वाले आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार
नाम आरोपी-
रमेश यादव उर्फ संजू यादव उम्र 23 साल निवासी ग्राम भठली थाना जरहागांव जिला मुंगेली छ0ग0
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 29-05-2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27-05-2024 को इसकी नाबालिक लडकी को कोई व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण महिला संबंधी गंभीर अपराध होने से मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) के द्वारा गंभीर अपराधों मे आरोपियो को जल्द से जल्द विशेष अभियान प्रहार के तहत तत्काल गिरफतारी एवं कार्यवाही का निर्देश दिया गया। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा नूपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरिश चंद्र टांडेकर के नेतृत्व में टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते पीडीता को 24 घंण्टे के अंदर दस्तयाब किया गया। जो आरोपी रमेश यादव उर्फ संजू यादव द्वारा नाबालिक होना जानते हुए भी पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था एवं उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी गिरफतारी से बचने हेतु फरार था। दिनांक 12-06-2024 को मुखबीर से सूचना मिली की आरोपी ग्राम पुरेना मे लुप छुप कर रह रहा है सूचना पर तत्काल ग्राम पुरेना पहुचकर घेराबंदी कर दबिस देकर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा मे थाना तखतपुर लाया आरोपी के विरूध अपराध सबुत पाये जाने पर आरोपी को ज्यूडिश्यिल रिमाड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे- आरक्षक आकश निषाद, अशीष वस्त्रकार, सुनील सूर्यवंशी, ओंकार सिंह राजपूत का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

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