अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर कई बार शारीरिक संबंधबनाना।
थाना- पाण्डातराई जिला -कबीरधाम छत्तीसगढ़
दिनांक 13.06.2024
अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध
बनाना।
पाण्डातराई पुलिस ने अपहृता नाबालिग बालिका को बरामद कर उसके पिता को किया सुपुर्द
आरोपी को कवर्धा से गिरफ्तार कर भेजा जेल।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, थाना पाण्डातराई में एक नाबालिग पीडिता उम्र 17 वर्ष को अज्ञात आरोपी दिनांक 07.06.2024 के सुबह 10-11 बजे के मध्य बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 110/2024 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध दिनांक 09.06.2024 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो प्रकरण महिला संबंधी अपराध एवं नाबालिग पीडिता का होने से प्रकरण गंभीर अपराध का हो जाने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला-कबीरधाम डाँ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा पीडिता एवं आरोपी का हर संभव पतातलाश करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार(भा.पु.से.) एवं श्री पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री संजय तिवारी (रा.पु.से.) बोडला के मार्गदर्शन पर थाना-प्रभारी पाण्डातराई निरीक्षक-जन्मेजय पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में 17 वर्षीय पीडिता को उसके पिता द्वारा लाकर पेश करने से दिनांक 10.06.2024 को बरामद किया गया जिससे पूछताछ करने पर बताई कि घटना दिनांक को आरोपी प्रदीप रघुवंशी पिता शिवचरण रघुवंशी उम्र 21 वर्ष निवासी खण्डसरा के द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाना बताई। प्रकरण में धारा 366, 376(2)n भादवि, 4,6 पास्को एक्ट जोडी गई तथा आरोपी प्रदीप रघुवंशी को दिनांक 12.06.2024 को घेराबंदी कर कवर्धा से गिरफ्तार कर आज दिनांक 13.06.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय, सउनि रूपेन्द्र सिंह, आरक्षक शिवाकांत शर्मा, आरक्षक कृष्णा मानिकपुरी , अभिषेक सोनवानी का विशेष योगदान रहा है।